बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन RE
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बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन, अब 75 फीसदी होगा कोटा

आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, बिहार विधानसभा में आज गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया।

Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • बिहार विधानसभा में गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया।

  • दो दिन पहले इसे नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

  • अब बिहार में 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी।

पटना, बिहार। आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, बिहार विधानसभा में आज गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि अब बिहार में 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी।

बता दें कि, बिहार विधानसभा में आज आरक्षण बिल को पेश किया गया था। इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पास किया गया। इससे पहले आरक्षण का दायरा 60 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में रखा था।

होंगे ये बदलाव:

जानकारी के अनुसार, अब राज्य की रिक्तियों में अनुसूचित जातियों को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग को 18 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़े वर्ग को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण कुल 65 फीसदी होता है। बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पहले से ही 10 फीसदी आरक्षण लागू है।

बता दें, बिहार के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब यह विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा।

वहीं, आज गुरुवार सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नीतीश कुमार के दिए, विवादित बयान पर हंगामा करना शुरू कर दिया। विधानसभा स्पीकर ने सभी से शांत रहने की अपील की लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा।

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