Supreme Court refuses to postpone NEET Exam Kavita Singh Rathore -RE
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NEET Exam 2020: परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा NEET की परीक्षा स्थगित करने की मांग को ख़ारिज करने के बाद भी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है।

Author : Kavita Singh Rathore

NEET Exam 2020 : जैसा की सभी जानते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए पहले स्टूडेंट्स को NEET की परीक्षा देना पड़ती है। इन्हीं के आधार पर वह अच्छे कॉलेजों में एडमिशन पाते हैं, परंतु इस साल कोरोना के चलते NEET की परीक्षा स्थगित करने की मांग काफी समय तक जोर पकड़े रही। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मांग को ख़ारिज करने के बाद भी लगातार इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही थी। परंतु अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक 4 दिन पहले अंतिम फैसला सुनते हुए NEET परीक्षा आयोजित कराने के आदेश दिए हैं।

13 सितंबर को होगा NEET परीक्षा का आयोजन :

दरअसल, देशभर में 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा' (NEET) आयोजित कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि बुधवार को अंतिम फैसला सुनाया साथ ही NEET परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर की गई तीन याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया। यानि कि, अब देशभर में 13 सितंबर को 'NEET' परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की पीठ द्वारा की गई। उन्होंने ने 13 सितंबर को NEET परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर की गईं 3 याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

पीठ का कहना :

जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि, 'परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है।' बता दें, पीठ द्वारा रिव्यू याचिका भी खारिज कर दी गई है। बताते चलें, इससे पहले 28 अगस्त को भी स्टूडेंट्स के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट (JEE ) और NEET परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। बताते चलें, देशभर में NEET परीक्षा 13 सितंबर से आयोजित की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं का कहना :

याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेटअरविंद दतार ने कहा कि, बिहार में परीक्षा के लिए सिर्फ दो परीक्षा केंद्र पटना और गया में बनाए गए हैं। ऐसे में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में कितनी समस्या होगी। सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी और एडवोकेट शोएब आलम ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट्स का दुख बताया, जिन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। साथ ही कोर्ट से NEET के एडमिट कार्ड को कर्फ्यू पास की तरह रखने के लिए निर्देश जारी करने को कहा गया। जिससे कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो।

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