Tajinder Pal Singh Bagga Social Media
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बग्गा को मिली राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को राहत दी है। कोर्ट ने तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाई है।

Sudha Choubey

हाइलाइट्स

  • कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक लगाई रोक

  • मोहाली की एक अदालत ने बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया था वारंट

  • 10 मई तक कोई दंडात्मक कदम न उठाने का दिया आदेश

राज एक्सप्रेस। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को राहत दी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बीते दिन शनिवार देर रात निर्देश दिया कि, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्कम कदम न उठाया जाए।

बता दें, मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ हुई सुनवाई में कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की। इस दौरान बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा, "10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि, अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। मित्तल ने बताया कि, सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। इससे पहले दिन में न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

वहीं, पंजाब पुलिस द्वारा तजिंदर बग्गा को बिना पगड़ी के गिरफ्तार करने और उनके पिता के साथ कथित मारपीट के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

तजिंदर बग्गा के पिता ने कही यह बात:

तजिंदर सिंह के पिता प्रीतपाल बग्गा ने कहा कि, "अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बनने से पहले तजिंदर से घबराते और डरते थे। तजिंदर इसकी गलतियों को उजागर करता रहा है। केजरीवाल जब तक सत्ता में है या सुधर नहीं जाता तब तक ऐसा ही चलेगा''।

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