हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा Syed Dabeer Hussain - RE
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हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है।

Priyank Vyas

राज एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तरप्रदेश की सरकार में मंत्री रहे आजम खान के खिलाफ चल रहे हेट स्पीच मामले में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आजम खान पर 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले से रामपुर शहर से विधायक आजम खान की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है? और अब आजम खान के पास क्या विकल्प बचे हैं?

जानिए पूरा मामला :

दरअसल यह मामला साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के समय का है। उस समय आजम खान एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उस समय काफी बवाल भी हुआ था।

भाजपा नेता ने की थी शिकायत :

आजम खान की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों की पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, और बुधवार को उन्हें दोषी करार देते हुए गुरुवार को सजा का ऐलान किया था।

आजम खान के पास क्या विकल्प बचे है?

इस मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट से ही जमानत भी मिल गई है। नियमों के अनुसार तीन साल तक की सजा होने पर उसी कोर्ट से जमानत मिल जाती है, जबकि तीन साल से अधिक सजा होने पर जमानत के लिए ऊपरी अदालत का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा आजम खान इस मामले के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहां राहत नहीं मिलने पर आजम खान पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं।

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