बॉलीवुड। पिछले महीनों मानी जानी बॉलीवुड ऐक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा का नाम पोर्नोग्राफी के लिए सामने आया है। उनपर कई तरह के आरोप लगने के चलते उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, इस मामले में 60 दिनों तक की कार्रवाई के बाद अब राज कुंद्रा को बड़ी राहत मिली।
राज कुंद्रा को मिली जमानत :
दरअसल, मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप लगा था। जिसके चलते मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को उनके घर से 19 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। इन आरोपों को लेकर उनसे कई दिनों तक पूछताछ की गई। वहीं, आज मुंबई हाई कोर्ट से इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें बड़ी राहत मिली है। क्योंकि कोर्ट ने उन्हें कुछ आदेशों के साथ जमानत दे दी है। बताते चलें, राज कुंद्रा लगभग 60 दिनों से पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन अब कोर्ट की सुनवाई में पॉर्नोग्राफी मामले में उन्हें 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी।
18 सितंबर को दायर की थी याचिका :
बताते चलें, बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए पहली बार जमानत याचिका 18 सितंबर को कोर्ट में दायर की थी और यह जमानत याचिका राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने कोर्ट में दाखिल की थी, जिसपर आज यानी सोमवार को सुनवाई की गई। बता दें, इस याचिका में उन्होंने कहा था कि, 'उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। केस में दाखिल पूरक आरोप पत्र में कोई सबूत नहीं है जो कथित आपत्तिजनक फिल्म बनाने में सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता को साबित करे। पहली बात तो कोई भी कंटेंट उनके खिलाफ किसी भी अपराध को साबित नहीं करता। राज कुंद्रा को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया, जबकि उनका नाम एफआईआर में नहीं था और पुलिस ने उसका नाम जबरन मामले में खींचा है।'
राज कुंद्रा के साथ ही अन्य के भी हैं नाम :
बताते चलें, इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा के साथ ही अन्य तीन लोगों के खिलाफ भी पोर्नोग्राफी और कुछ ऐप की मदद से ऑन एयर करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इसके बाद ही राज कुंद्रा ने मेट्रोपोलिटन कोर्ट का सहारा लेते हुए अपनी बात रखते हुए कहा था कि, 'व्यवहारिक रूप से मामले की जांच हो चुकी है। बता दें, राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।'
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