आमिर खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नोटिस Social Media
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पुराने बयान पर आमिर खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नोटिस

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को पांच साल पुराने 'असहिष्णुता से डर लगता है' बयान को लेकर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

Author : Sudha Choubey

राज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एक पीठ ने असहिष्णुता के बारे में एक बयान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अमीर खान को अपने बयान पर सफाई देने के लिए नोटस जारी किया है। अदालत ने सोमवार को इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार को दीपक दीवान की याचिका पर एक नोटिस भी जारी किया।

वकील अमियाकांत तिवारी ने कहा :

दीवान के वकील अमियाकांत तिवारी ने कहा कि, उन्होंने अभिनेता के कथित बयान को लेकर उनके खिलाफ रायपुर में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की थी कि, असहिष्णुता बढ़ रही थी और उनकी पत्नी किरण राव ने भी पूछा था कि, क्या उन्हें भारत से बाहर जाना चाहिए।

17 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई :

तिवारी ने कहा कि, अदालत ने असहिष्णुता संबंधी बयान के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है। रायपुर के दीपक दिवानी ने आमिर खान के असहिष्णुता वाले बयान के खिलाफ याचिका दायर की थी।

क्या है मामला :

आपको बता दें कि, यह मामला 2015 का है। साल 2015 में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने असहिष्णुता के बारे में एक बयान दिया था। आमिर ने कहा था कि, देश में असहिष्णुता के कारण मैं और मेरी पत्नी भारत में रहने से डरते हैं। दीवान ने अभिनेता आमिर खान के खिलाफ ए-ए और ए-बी के तहत शिकायत दर्ज की थी। इस मामले को रायपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत और बयान के साथ जांच के लिए पुराने बस्ती पुलिस थाने में भेज दिया।

आमिर खान के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था :

रायपुर के दीपक दीवान ने अभिनेता आमिर खान के खिलाफ धारा 153-ए और 153-बी आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवादी और उनके साक्षियों का कथन अंकित कर मामले को जांच के लिए पुरानी बस्ती थाने को भेज दिया था। थाना पुरानी बस्ती ने कोर्ट के निर्देश के क्रम में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि, मामले के तथ्यों, साक्षियों के बयान से अभिनेता का बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है।

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