बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को अश्लील फिल्में बनाने और उसे कथित तौर पर प्रदर्शित करने के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कुंद्रा के साथ 6 अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
कुंद्रा ने कोर्ट से कही थी यह बात:
कुंद्रा ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि, उनकी प्रोडक्शन कंपनी के बनाए वीडियोज इरॉटिक जरूर थे, लेकिन उन्हें पोर्न नहीं माना जाना चाहिए। उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि, उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है। बता दें, राज कुंद्रा के अलावा अभिनेत्री पूनम पांडे (Poonam Pandey) और शर्लिन चोपड़ा (Sharlin Chopra) समेत कुल 6 लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए ये याचिका लगाई थी।
4 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई अंतरिम सुरक्षा:
बता दें कि, याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इन सभी आरोपियों की अंतरिम सुरक्षा 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस के साइबर सेल में दर्ज अश्लील फिल्म रैकेट के विवाद में फंसे राज कुंद्रा राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जुलाई में गिरफ्तार हुए थे राज कुंद्रा :
राज कुंद्रा को इससे पहले इसी साल जुलाई में अश्लील फिल्में बनाने और उसे कथित तौर पर प्रदर्शित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले में पहले उसके घंटों पूछताछ की गई थी। इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही थी।गिरफ्तारी के बाद राज की कुछ वॉट्सएप चैट भी सामने आई थी, जिससे पता चला कि, राज ने अश्लील फिल्म बनाने के कारोबार से अच्छी कमाई की है। उन्हें उस मामले में सितंबर महीने में जमानत मिली थी।
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