बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों कई बातों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में कंगना के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 26 और 27 अक्टूबर को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था। अब इस मामले पर खबर आई है कि, कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल 26 और 27 अक्टूबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हो पाएंगी। इस बात की जानकारी उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने दी है।
पूछताछ में कंगना नहीं होंगी शामिल:
सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। रिजवान बताते हैं, "मेरी क्लाइंट कंगना रनौत और रंगोली चंदेल 26 और 27 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन नहीं आ पाएंगी। अभी इस समय कंगना के छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं। समन को लेकर जवाब दे दिया गया है और हमने 15 नवंबर के बाद का समय मांगा है।" वैसे कंगना रनौत के वकील ने बताया है कि, पुलिस तक उनका ये जवाब पहुंच चुका है। कानून को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लिए जाएंगे।
कंगना रनौत के वकील सिद्दीकी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, "जी हां पुलिस समन को लेकर मेरी क्लाइंट की ओर से मेरा जवाब मिल चुका है। सभी फैसले कानून के दायरे में रहकर लिए जाएंगे।"
अपने तीसरे ट्वीट में वकील सिद्दकी ने लिखा है, "मेरे क्लाइंट की सुरक्षा और बचाव के लिए हर तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। हालांकि, सार्वजनिक मंच पर सबकुछ साझा करना समझदारी नहीं है। उम्मीद है कि, आप सभी यह समझेंगे। सभी के सहयोग की जरूरत है।"
क्या है मामला:
आपको बता दें कि, अभिनेत्री कंगना रनौत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। एक्ट्रेस पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के भी आरोप लगे हैं। इसके बाद कोर्ट आदेश पर मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू की है। इसी कड़ी में पुलिस की तरफ से कंगना और रंगोली को समन भी भेजा गया था, लेकिन लंबे समय से कंगना ने इस समन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, बल्कि वे सोशल मीडिया पर ट्वीट कर मुंबई पुलिस की खिल्ली उड़ा रही हैं। वे उन्हें पप्पू सेना कहकर संबोधित कर रही हैं।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला:
बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाय घुले ने कंगना रनौत के खिलाफ CRPC की धारा 156 (3) के तहत FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ धारा 153 A, 295 A, 124 A और 34 के तहत केस दर्ज किया था।
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