कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप Syed Dabeer Hussain - RE
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कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य (Ganesh Acharya) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि, गणेश आचार्य के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Sudha Choubey

राज एक्सप्रेस। बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य (Ganesh Acharya) इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में गणेश आचार्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि, गणेश आचार्य के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई पुलिस ने गणेश आचार्य और उनके असिस्टेंट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। साल 2020 में एक महिला कोरियोग्राफर की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में गणेश आचार्य पर उत्पीड़न, पीछा और ताक-झांक करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने आज गुरुवार को दी। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी संदीप शिंदे ने बताया कि, अंधेरी में संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है।

साल 2020 का है मामला:

यह मामला साल 2020 का है। महिला कोरियोग्राफर ने अपनी शिकायत में कहा था कि, "जब भी वे कोरियोग्राफर गणेश के ऑफिस में काम करने के लिए जाती थीं, तो वे उन पर गलत टिप्पणियां करने के साथ ही अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर करते थे। कोरियोग्राफर ने उन्हें यौन उत्पीड़न को ठुकराने के बाद परेशान करना शुरू कर दिया था। महिला के इंकार करने के छह महीने बाद ही भारतीय फिल्म और टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन ने उनकी सदस्या खत्म कर दी थी।

महिला ने गणेश आचार्य पर ये भी आरोप लगाया था कि, उन्होंने एक मीटिंग में गणेश आचार्य का विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई। महिला ने कहा कि, महिला सहायकों ने मारपीट करने के साथ ही उन्हें गालियां भी दीं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला लिया। मगर पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने के से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वकील की मदद से केस दर्ज करवाया।

बताते चलें कि, इस मामले में गणेश आचार्य और उनके असिस्टेंट के खिलाफ धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-सी (दृश्यरतिकता, 345-डी (पीछा करने), 509 (महिला की विनम्रता का अपमान करना), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (अपराध करने का सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले पर गणेश आचार्य की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।

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