मुंबई, भारत। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूडेलिया ड्रग्स मामले उन्हें रिहाई मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े से CBI द्वारा एक बार फिर आर्यन खान मामले में शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा डडलानी से हुई वाट्सएप चैट और उनके हुई मुलाकात को लेकर पूछताछ की।
NCB अधिकारी से की CBI ने पूछताछ :
दरअसल, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मामले का फैसला होने के बाद शाहरूख खान ने NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को WhatsApp पर 'Thx For Help' (मदद के लिए धन्यवाद) का मैसेज किया था। इसके बाद CBI ने पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े से CBI ने लगभग 5 घंटे पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान इस तरह के सवाल भी पूछे गए कि, आपने शाहरुख खान की ऐसी कौन सी 'मदद' की थी। जिसके लिए शाहरुख को 'शुक्रिया' कहना पड़ा। आर्यन से के.के गोसावी मिले थे, क्या आपने गोसावी को मिलने के कहा था? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
पूछे कई सवाल :
खबरों की मानें तो, CBI के अधिकारियों ने रविवार को भी वानखेड़े से सवाल पूछे हैं। इस पूछताछ में 25 करोड़ में हुए आर्यन केस डील होने के बाद उन्हें मिली 50 लाख की रकम और आय से अधिक संपति का जिक्र भी किया गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि, वानखेड़े के पास उनकी संपति से ज्यादा सैलरी पी गई। जिसको लेकर व्भी कई तरह के सवाल पूछे गए। उनके पास नवी मुंबई के वाशी में जमीन और मुंबई समेत अन्य शहरों में बेहिसाब संपति भी पाई गई। उनसे हुई पूछताछ में 3 महीने में 7 से ज्यादा विदेशी दौरों और खर्चों से जुड़े सवाल पूछे गए। इसके अलावा उनसे महंगी रौलेक्स की घंड़ियां खरीदने को लेकर भी जानकारी मांगी गई।
CCTV से जुड़े सवाल :
जानकारी के लिए बात दें, NCB कस्टडी में आर्यन खान से जब भी पूछताछ होती थी तो, वह समीर वानखेड़े के नेतृत्व ही की जाती थी। जिन जगहों पर पूछताछ हुई थी उन जगहों पर CCTV लगे थे, लेकिन इनके फुटेज गायब हुए बताये जा रहे हैं। इतना ही नहीं कुछ CCTV और DVR अचानक खराब हो गए। इनसब पर CBI ने सवाल करते हुए वानखेडे से पूछा गया कि, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी?
हाईकोर्ट का फैसला :
बता दें, इस मामले में फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े को अंतरिम राहत दे दी है। उन्हें CBI के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर ही वानखेड़े CBI ऑफिस में पहुंचे, जहां उनसे काफी लंबी पूछताछ की गई। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई फिर होने वाली है।
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