ब्रांच मैनेजर सहित पांच पर एफआईआर दर्ज Raj Express
क्राइम एक्सप्रेस

किसान के खाते से 40 लाख के गबन का मामला : ब्रांच मैनेजर सहित पांच पर एफआईआर दर्ज

नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश : उक्त मामला राज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से उठाया था, जिसमें महिला किसान और उसके परिवार के लोगों के खाते से लगभग 40 लाख रूपये गबन करने का मामला सामने आया था।

Prafulla Tiwari

नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश। सिवनीमालवा विकासखंड के अंतर्गत सेवा सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुर ब्रांच में हुए घोटाले के मामले में कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक नीजर कुमार सिंह के निर्देश पर प्रभारी शाखा प्रबन्धक सुरेन्द्र रघुवंशी, लिपिक/केशियर उमाशंकर रघुवंशी, प्रभारी पर्यवेक्षक प्रेमनारायण तिवारी, लिपिक बदामी लाल मालवीय एवं लिपक/कम्प्यूटर आपरेटर विनीता मालवीय पर शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

बता दें कि उक्त मामला राज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से उठाया था, जिसमें महिला किसान और उसके परिवार के लोगों के खाते से लगभग 40 लाख रूपये गबन करने का मामला सामने आया था। बैंक मैनेजर सहित अन्य कर्मचारियों ने किसान परिवार के खाते से पैसे निकालकर अलग-अलग लोगों के खातों में डाले, फिर स्वयं उनसे वापस लेकर डकार गए थे। इस मामले की जांच पड़ताल हुई और जब कलेक्टर ने इस पूरे मामले को स्वयं संज्ञान में लिया तब जाकर बुधवार देर शाम 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें प्रभारी शाखा प्रबन्धक सुरेन्द्र रघुवंशी, लिपिक/केशियर उमाशंकर रघुवंशी, प्रभारी पर्यवेक्षक प्रेमनारायण तिवारी, लिपिक बदामी लाल मालवीय एवं लिपक/कम्प्यूटर आपरेटर विनीता मालवीय शामिल हैं।

बता दें कि महिला किसान और उसके परिवार के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक में जमा था। कुछ दिन पहले जब पैसा लेने के लिए महिला किसान बैंक गई, तब उन्हें पता चला कि उनके खाते से पैसे ही गायब हो गए। इसकी शिकायत उन्होंने तत्काल बैंक प्रशासक एवं कलेक्टर नीरज सिंह से की। कलेक्टर श्री सिंह ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बैंक के महाप्रबंधक को जांच के निर्देश दिये। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और बुधवार को शिवपुर ब्रांच के प्रभारी शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने प्रभारी शाखा प्रबन्धक सुरेन्द्र रघुवंशी, लिपिक/केशियर उमाशंकर रघुवंशी, प्रभारी पर्यवेक्षक प्रेमनारायण तिवारी, लिपिक बदामीलाल मालवीय एवं लिपक/कम्प्यूटर आपरेटर विनीता मालवीय पर धारा 407, 409, 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि इस मामले में लगभग 1 सप्ताह पहले बैंक प्रबंधन ने मामले में दोषी पांचों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिये शिवपुर थाना प्रभारी को जांच प्रतिवेदन एवं आवेदन दिया था।

इस मामले को प्रमुखता से दैनिक राज एक्सप्रेस ने सबसे पहले प्रकाशित किया था। उक्त खबर को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर जोकि जिला सहकारी बैंक के प्रशासक भी हैं उन्होंने तत्काल महिला और अन्य परिजनों के खाते से पैसे गए थे उस मामले में पूरी संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

यह था मामला :

जानकारी के अनुसार किसान राजकुंवरबाई उनके पुत्र प्रकाश और कमलेश का खाता शिवपुर ब्रांच में संचालित था, जिसमें अलग अलग खाते में कुल 40 लाख 46 हजार 222 रूपये जमा थे। बचत खाते में जमा राशि को निकालने के लिए परिवार का एक सदस्य बैंक पहुंचा तो पहले तो कैशियर ने सर्वर खराब होने का बहाना बना दिया, जोर देने पर उसने खाता चेक करके बताया कि खाते में राशि नहीं है। फिर उन्होंने दूसरे खाते का विड्राल फार्म भरा तो कैशियर ने कहा कि इस खाते में भी पैसे नहीं है। फिर तीसरा खाते की जांच की गई तो उसमें भी कोई राशि नहीं थी। कैशियर ने बताया कि तीनों खाते में कोई राशि नहीं यह सुनकर खाताधारक परिवार सन्न रह गया। उसने ब्रांच के मैनेजर से बात की तब कैशियर को बुलाकर पूछा कि राशि क्यों नहीं निकल रही तो कैशियर ने उन्हें बताया कि खाते में राशि है ही नहीं। मामले की जब जांच पड़ताल शुरू हुई तब पता चला कि बैंक के ही ब्रांच मैनेजर व अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से पैसे फर्जी दस्तखत करके निकाल लिए हैं और पैसे की बंदरबांट मैनेजर व अन्य कर्मचारियों ने कर ली। शिकायत के बाद पड़ताल में पता चला कि ब्रांच से ही घपला घोटाला हुआ है, जिसमें बैंक के चार लोगों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जांच के बाद पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि किसानों के मेहनत की जमा पूंजी खाते से निकालकर डकार तो गये, लेकिन किसानों को अपना पैसा अभी तक नहीं मिला है।

इनका कहना :

गबन के मामले में दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने प्रभारी बैंक मैनेजर द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं आवेदन थाने में दिया, जिसकी जांच की गई एवं जांच में दोषी पाये गये प्रभारी शाखा प्रबन्धक सुरेन्द्र रघुवंशी, लिपिक/केशियर उमाशंकर रघुवंशी, प्रभारी पर्यवेक्षक प्रेमनारायण तिवारी, लिपिक बदामीलाल मालवीय एवं लिपक/कम्प्यूटर आपरेटर विनीता मालवीय पर धारा 407, 409, 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है।
संजीव पवार, टीआई, सिवनीमालवा

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