इंदौर, मध्यप्रदेश। जिला अदालत ने एक 26 वर्षीय युवक को नकली नोट छापने का कारोबार के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय जयदीप सिंह, इन्दौर ने थाना अपराध शाखा, इन्दौर, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजरतन, उम्र 26 वर्ष, निवासी – आजाद नगर, इंदौर को धारा 489-(A, B) भा.दं.सं. में आजीवन कारावास तथा धारा 489 (C) भा.दं.सं. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
ये था मामला -
9 जून 2021 को थाना क्राइम ब्रांच, इंदौर को सूचना प्राप्त हुई कि राजरतन तायडे़, निवासी आजाद नगर, इंदौर नकली नोट छापने का कारोबार कर रहा है तथा 100, 500 व 2000 रुपये के नकली नोट आज सुबह 11:30 से 12 बजे आसपास जामुनी रंग टी.व्ही.एस. रेडियॉन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.-09 व्ही. एम. 5338 से राजकुमार सब्जी मण्डी में गणेश मंदिर के पास काले रंग के स्कूल बैग में नकली नोटों का बंडल लेकर आने वाला है। सूचना पर बताये स्थल पर पहुँचे, तो करीब दस मिनट इंतजार करने के बाद मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति भंडारी ब्रिज की तरफ से जामुनी रंग की मोटर साईकिल से आया और कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद अपनी पेंट की जेब से रुपयों को निकालकर देखने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम राजरतन निवासी आजाद नगर, इंदौर बताया गया।
उक्त व्यक्ति तलाशी लेने पर उसकी पेंट की बायीं तरफ की जेब से 100 रुपये के नकली नोटों का एक बंडल प्रत्येक नोट एक ही सीरीज का था, जो 10,000/- रुपये के थे तथा उसकी पीठ पर टंगे हुये बैग की तलाशी लेने पर उसमें 100 रुपये के नकली नोटों के दो बंडल, 11400/- रुपये थे जो एक ही सीरीज के नंबर के थे। 500 रुपये के नकली नोटों के तीन बंडल, जिनमें प्रत्येक नोट पर एक ही सीरीज नंबर के थे, जो कुल 79,500/- रुपये कीमती के थे। 2000 रुपये के नोटों के तीन बंडल, जो कुल 1,26,000 जिनमें प्रत्येक नोट पर एक ही सीरीज नंबर के थे। इस प्रकार आरोपी के कब्जे से कुल 2,53,100/- रुपये जप्त किये गये तथा एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 09 व्ही. एम.5338, एक काले रंग का लेपटॉप बैग जप्त किया।
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