मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पिता के होंगे बयान दर्ज सांकेतिक चित्र
क्राइम एक्सप्रेस

Indore : मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पिता के होंगे बयान दर्ज

इंदौर, मध्यप्रदेश : मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर की संदिग्ध हालात में मौत के बहुचर्चित मामले में सोमवार को नम्रता के पिता मेहताब सिंह डामोर के बयान सीबीआई कोर्ट में दर्ज होना हैं।

Satish Dixit

इंदौर, मध्यप्रदेश। मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर की संदिग्ध हालात में मौत के बहुचर्चित मामले में सोमवार को नम्रता के पिता मेहताब सिंह डामोर के बयान सीबीआई कोर्ट में दर्ज होना हैं। इसके बाद कोर्ट सीबीआई द्वारा पेश खात्मा प्रतिवेदन पर आदेश दे सकता है।

सीबीआई आत्महत्या बता चुका है :

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इसे आत्महत्या का प्रकरण बताया। इसके साथ ही, विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश करते हुए गुहार दोहरायी कि मामले को अब खत्म किया जाये। शहर के एक मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा नम्रता का शव पड़ोसी उज्जैन जिले में रेलवे पटरी पर वर्ष 2012 में मिला था और उसकी मौत को सूबे के कुख्यात व्यापमं घोटाले से जोड़कर देखा जाता रहा है। सीबीआई के एक उपाधीक्षक (डीएसपी) ने विशेष लोक अभियोजक रंजन शर्मा के जरिये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) अदालत के सामने डामोर के मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। सीबीआई ने इस रिपोर्ट में मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि वह दोबारा जांच के बाद इसी नतीजे पर पहुंची है कि मेडिकल छात्रा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने आत्महत्या की थी। शर्मा के मुताबिक 7 मार्च को सीबीआई अदालत के सामने डामोर के बयान दर्ज होना हैं।

शीर्ष अदालत के आदेश पर सीबीआई को जांच सौपी थीं :

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में उ'चतम न्यायालय ने कई परतों वाले व्यापमं घोटाले और इस संगठित फर्जीवाड़े से जुड़े लोगों की संदिग्ध हालात में मौत के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस सिलसिले में सीबीआई ने डामोर की मौत को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) का मामला दर्ज किया था।

प्रकरण खत्म करने की गुहार :

जांच के बाद सीबीआई ने डामोर की मौत के मामले में यहां विशेष अदालत में 29 दिसंबर 2017 को अंतिम रिपोर्ट दायर करते हुए प्रकरण को खत्म करने की गुहार की थी। सीबीआई ने तब भी अपनी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या का मामला बताया था और यह भी कहा था कि इसका व्यापमं घोटाले से कोई संबंध नहीं है।

पिता ने ली थी आपत्ति :

विशेष अदालत ने डामोर के पिता की आपत्तियों के मद्देनजर सीबीआई की खात्मा रिपोर्ट को आठ जुलाई 2019 को नामंजूर कर दिया था। इसके साथ ही, केंद्रीय जांच एजेंसी को उचित और पारदर्शी तरीके से मामले की दोबारा जांच करने का आदेश दिया था। मृत मेडिकल छात्रा के पिता ने सीबीआई की जांच पर असंतोष जताते हुए अदालत में कहा था कि जब उन्होंने अपनी बेटी के शव को पहली बार देखा, तब उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बेजान शरीर पर खरोंचों के निशान थे, उसके दांत टूटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके जबड़ों पर किसी व्यक्ति ने चोट मारी है।

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