होशंगाबाद, मध्यप्रदेश। शोभापुर में नाबालिक से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने और शव को छत पर छुपाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही अंधे कत्ल का खुलासा किया है। दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले मे नाबालिक का करीबी रिश्तेदार ही उसका हत्यारा निकला है। मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी विक्रम रजक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद डॉ. गुरकरन सिंह के नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह एवं एसडीओपी शिवेन्दु जोशी के मार्ग दर्शन में सोहागपुर पुलिस के द्वारा नाबालिक के अन्धे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। हत्या के पीछे मृतका के निकट संबंधी किशन उर्फ चिन्नू माछिया पिता पुरुषोत्तम माछिया 19 साल राजावार्ड शोभापुर निकला है। संदेह के आधार पर उसे अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी किशन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया वह काफी समय से नाबालिक के साथ दुराचार कर रहा था। वारदात वाले दिन नाबालिक ने विरोध करते हुए पूरी बात माता पिता को बताने को कहा। जिससे वह घबरा गया। आरोपी किशन ने उस दिन दुराचार किया और बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को छत पर ही पड़े पुराने कपड़ों एवं प्लास्टिक की बोरियों के नीचे छिपा दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
ऐसे हुआ हत्या का खुलासा :
पुलिस के मुताबिक 25 दिसम्बर को शोभापुर में एक नाबालिक बालिका उसके घर की छत पर मूर्छित अवस्था में मिली थी। जिसे पुलिस एवं उसके परिजनों द्वारा शासकीय चिकित्सालय सोहागपुर लाया गया। चिकित्सको व्दारा उसे मृत घोषित कर दिया। सोहागपुर पुलिस के द्वारा मर्ग क्रं. 85/21 धारा 174 जाफो. का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गुरकरन सिंह के व्दारा शोभापुर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी विक्रम रजक को जाँच के संबंध निर्देश दिये। मर्ग जांच के दौरान एफएसएल एवं फिंगर प्रिंट टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। बालिका के शव का पीएम कराया गया। डाक्टरों की टीम के द्वारा दी गई शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतका के साथ दुराचार कर उसकी गला घोंटकर हत्या करना बताया गया। पुलिस के द्वारा मर्ग जांच के दौरान आए साक्ष्य एवं शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रं. 570/21 धारा 302, 376AB, 377, 450, 201 चाहि. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में चौकी प्रभारी उनि. रमेश नागले उनि. धर्मेन्द्र वर्मा, दीपक भिड़े, बीएस उइके, प्रकाश सिंह राजपूत, मोहसिन खान,अनिल पाल, अंकित साहू, दीपेश बौरासी, रोहित ठाकुर, सुनील उमरिया, गुरुप्रसाद एवं सलोनी खोरे की मुख्य भूमिका रही है।
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