राज एक्सप्रेस। भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए 64 वर्षीय शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या कोरोना संकट के बीच एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में माल्या को हाईकोर्ट द्वारा भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ याचिका ख़ारिज कर देने से मुँह की खानी पड़ी थी। वहीं, अब एक बार फिर माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की छूट को लेकर एक आवेदन किया है।
माल्या का आवेदन :
दरअसल, विजय माल्या ने लंदन की हाईकोर्ट में भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। 20 अप्रेल को हुई सुनवाई में लंदन हाईकोर्ट ने माल्या की याचिका को खारिज कर दिया था। परन्तु उसके बाद माल्या के को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 14 दिन का समय मिला था। वहीं, माल्या ने इस मिली हुई समय अवधि का इस्तेमाल करते हुए ठीक आखिरी दिन दोबारा याचिका दायर करने के लिए आवेदन दे दिया है। बताते चलें, विजय माल्या के ऊपर 9 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज है, इस राशि को ना चुका कर विदेश भाग जाने के कारण ही उसे भारत से भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
प्रोसेक्यूशन सर्विस के एक प्रवक्ता का कहना :
लंदन में अदालत की प्रक्रिया में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले यूके क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस के एक प्रवक्ता ने बताया कि, ‘‘ माल्या द्वारा याचिका दोबारा दायर करने की अपील करने की छूट के लिए आवेदन कर दिया गया है। अब माल्या के पास इसका जवाब दाखिल करने के लिये 14 मई तक का समय है।’’
बताते चलें, विजय माल्या अपने प्रत्यर्पण को रोकने हेतु यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी आवेदन कर सकते हैं। वह इस आधार पर कि, उन्हें प्रत्यर्पण पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली ऐसा दवा करके आवेदन कर सकते है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि, उन्हें यूरोपियन कंवेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के नियम तोड़ने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।
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