अमेरिका। भारत की राह चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुरक्षा का हवाला देते हुए चाइना की बहुचर्चित शार्ट वीडियो मेकिंग और शेयरिंग ऐप TikTok पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। अमेरिका में TikTok पर बैन लगने के बाद TikTok कंपनी ने अमेरिकी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ट्रंप के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाही के दौरान TikTok को राहत मिली हैं। इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई।
अमरीकी कोर्ट का फैसला :
दरअसल, शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप कंपनी TikTok ने अमरीका की कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हुए ट्रंप के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए फिलहाल TikTok पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। यानी अमेरिका में TikTok बैन नहीं किया जाएगा। बता दें, ट्रंप प्रशासन के दौर में अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने आदेश दिए थे कि, 12 नवंबर से अमेरिका में TikTok पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा, लेकिन अब कोर्ट में फैसला सुनते हुए कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रतिबंध लागू करने की योजना को रोक दिया है।
IEEPA के कानून :
बताते चलें, ट्रंप प्रशासन द्वारा इस साल 6 अगस्त को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के कानून के तहत निर्देश जारी किए थे कि, अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी और विदेशी कंपनियों के बीच वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने की अनुमति देता है, लेकिन अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोलस ने ट्रंप के इस कानून के इस्तेमाल को गैरजरूरी बताते हुए कहा है कि, 'ट्रंप ने इस कानून को सीमाओं से बाहर जाकर लगाया है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध को मनमाना बताया है।'
गौरतलब हैं कि, बीते कुछ महीनों में भारत द्वारा भी चीनी ऐप TikTok को बैन कर चीन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जा चुकी हैं। वहीं, अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन द्वारा अमेरिका का डाटा चोरी करने का इल्जाम लगते हुए डाटा सुरक्षा के लिहाज से TikTok ऐप पर बैन लगाने का ऐलान किया था। इससे चीन की TikTok ऐप को तीसरा बड़ा झटका लगा थे। जिसके बाद परेशान होकर कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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