राज एक्सप्रेस। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान भारत की सरकार ने पूरे देश में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्धोगों' (MSME) के लिए बड़े रहत पैकेज का ऐलान किया था। वहीं, अब केंद सरकार की राह पर चल कर देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्धोगों की शुरुआत करने में सुविधा प्रदान करने के मकसद से बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार के इस फैसले से देेश के ऐसे युवाओं को काफी मदद मिलेगी जो छोटा-मोटा बिजनस शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश MSME Act 2020 :
दरअसल, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई इसी दौरान UP सरकार ने नए अधिनियम को भी मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधियिम-2020 लागू करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई है। जिससे अब अपना खुद का कारोबार शुरू करने के इच्छुक उद्धमियों की किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बल्कि वो मात्र 72 घंटे यानि 3 दिन में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकेंगे। सरकार द्वारा इस अधिनियम का नाम 'उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020' (MSME Act 2020) रखा गया है।
UP सरकार ने क्यों उठाया यह कदम :
बताते चलें, UP की योगी सरकार ने यह कदम सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्योगों की स्थापना में लाल फीताशाही (Red tapism) को दूर करने के लिए लिया है। जिसके तहत अब छोटे व्यापारी वर्ग और युवा उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी। योगी सरकार के इस फैसले को कभी सरहाना मिल रही है। बताते चलें, वर्तमान में किसी भी व्यापारी को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 29 विभागों से लगभग 80 तरह की अनुमति (NOC) लेनी पड़ती हैं। जिससे कई महीने बर्बाद हो जाते थे। लेकिन लागू किये गए नए MSME Act के तहत व्यापारी को मात्र 1 NOC लेने की जरूरत पड़ेगी।
लागू हुए नए एक्ट की खासियत :
बताते चलें, लागु हुए नए MSME Act के तहत व्यापारी को मात्र एक NOC लेने के बाद ही अपना बिजनेस शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी और वह इस बिजनेस को लगातार 1,000 दिन तक संचालित कर सक सकता है यानि कि इस दौरान उसकी व्यापारिक इकाई की किसी तरह की जांच-पड़ताल व पूछताछ नहीं की जाएगी।
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