दिल्ली के बाइक टैक्सी चालकों के लिए परिवहन विभाग के आदेश social media
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दिल्ली में बाइक टैक्सी चालकों को बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन पड़ सकते हैं महंगे, परिवहन विभाग ने दिए आदेश

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाले दुपहिया वाहनों को बतौर टैक्सी इस्तेमाल करना गैर कानूनी होगा।

Kavita Singh Rathore

दिल्ली, भारत। यदि आप भी टैक्सी के तौर पर ओला, उबर, रैपिडो का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी आप ज्यादातर बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं और यदि आप दिल्ली के निवासी हो तो, यह खबर आपको भी पता होना जरूरी है। क्योंकि, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई है। इस चेतावनी के तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाले दुपहिया वाहनों को बतौर टैक्सी इस्तेमाल करना गैर कानूनी होगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली के टैक्सी चालकों के लिये खबर :

दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में आज लोग ट्रेफिक से बचने के लिए खुद के वाहन की जगह टैक्सी का इस्तेमाल करना ज्यादा सही समझते हैं। क्योंकि इतनी भीड़ में लोग खुद वाहन चलाने से बचते हैं। ऐसे में इन सभी का एक मात्र सहारा होती हैं बाइक टैक्सी। तो बता दें इस मामले में अब एक बड़ी खबर सामने आई है। जो कि , खासतौर पर दिल्ली के टैक्सी चालकों के लिए है। खबर यह है कि, अब यदि दिल्ली में कोई भी टैक्सी चालक बिना रजिस्ट्रेशन वाले दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल टैक्सी के तौर पर करेगा तो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

परिवहन विभाग के आदेश :

परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में बाइक टैक्सियों को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा है कि, 'प्राइवेट दोपहिया वाहन का व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। इसका उल्लंघन करने वाले चालक पर पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर ऐसा कोई भी वाहन चालक पकड़ा जाता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही वाहन चालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। कुछ ऐप-आधारित कंपनियां ऐसी भी हैं जो कंपनी के तौर पर खुद को दिखाती हैं। ऐसा करना 1988 अधिनियम का उल्लंघन है और इसके लिए सजा के टूर पर 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रवधान है।'

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