राज एक्सप्रेस। कई बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किसी बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के या किसी अन्य कारणों से बैंक पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। हालांकि, कुछ समय बाद RBI द्वारा बताई गई शर्तों को मैंने पर ये प्रतिबन्ध हटा दिया जाता है। इसी कड़ी में अब वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि, RBI सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों पर लगाए प्रतिबन्ध अगले 2 महीनों में हटा देगा। प्रतिबन्ध हटते ही यह तीनों बैंक रिजर्व बैंक (RBI) के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) नियम से बाहर आ जाएंगे।
PCA व्यवस्था के अंतर्गत है तीनों बैंक :
दरअसल, पिछले साल सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक (3 बैंकों) पर RBI ने प्रतिबन्ध लगा दिया था। जिसके चलते वह फिलहाल PCA व्यवस्था के अंतर्गत हैं। इसके तहत बैंकों पर कर्ज देने, प्रबंधन क्षतिपूर्ति और निदेशकों को भुगतान समेत अन्य चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार को देखते हुए RBI ने इन बैंको पर लगाए प्रतिबन्ध अगले 2 महीनों में हटाने का फैसला किया है।
वित्तीय सेवा सचिव ने बताया :
वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने बताया है कि "वास्तव में ये तीनों बैंक पिछली दो तिमाहियों से लाभ के मामले में बेहतर कर रहे हैं और RBI के लगभग सभी मानदंडों को पूरा कर रहे हैं। ये बैंक कर्ज देने समेत अन्य सभी काम कर रहे हैं लेकिन कुछ पाबंदियां हैं। हमें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले वे PCA के दायरे से बाहर आ जाएंगे। अगर नियामक ने जोर दिया तो इन बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की पूंजी रखी है।"
क्या हैं PCA ?
तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है। जिसके तहत बैंकों की कुछ रिस्की गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही बैंक को कामकाजी दक्षता बढ़ाने और पूंजी की हिफाजत पर जोर देने के लिए कहा जाता है। यदि कोई बैंक PCA के अंतर्गत आजाता है तो, उस बैंक पर कई प्रकार की रोक लग जाती हैं। जैसे -
बैंक अपनी शाखा की संख्या नहीं बढ़ा सकता है।
बैंक डिविडेंड का भुगतान नहीं कर सकता।
लोन पर सीमा तय कर दी जाती है।
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