हाइलाइट्स :
लम्बे समय से नुकसान झेल रही Rcom को मिली कुछ राहत
कोर्ट ने सरकार को बैंक गारंटी की रकम लौटाने के आदेश दिए
बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास थे 104 करोड़ रुपए
हाल ही में कंपनी गुजर रही थी दिवालिया प्रोसेस से
राज एक्सप्रेस। लम्बे समय से नुकसान झेल रही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) मुश्किलें दिन प्रति दिन बढ़ती ही नज़र आ रही थी। हाल ही में कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही थी, हालांकि प्रोसेस अभी ख़तम नहीं हुई है, लेकिन अब कंपनी कुछ हद तक इन हालातों से बाहर आती नज़र आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कंपनी राहत मिलती नज़र आ रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को Rcom कंपनी को बैंक गारंटी के तौर पर 104 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है।
क्या है मामला :
दरअसल, अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी आरकॉम 104 करोड़ रुपये की रकम बैंक गारंटी के रूप में सरकार के पास जमा हैं। इस रकम को लेकर टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) ने साल 2018 में 21 दिसंबर को आरकॉम के पक्ष में फैसला सुनते हुए सरकार को कुल राशि में से स्पेक्ट्रम चार्ज की रकम को भुना कर 104 करोड़ रुपये कंपनी को लौटाने को कहा था। बता दें कि, कुल रकम 908 करोड़ रुपये की थी, जो बैंक गारंटी के तौर पर जमा कराई गई थी। इसमें से 774 करोड़ रुपये की रकम सरकार स्पेक्ट्रम के रूप में भुना दी गई। बची 104 करोड़ रुपये की रकम को सरकार को कंपनी को देने का फैसला लिया गया था। वहीं सरकार ने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका :
बैंक गारंटी की रकम को लेकर सरकार ने टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए TDSAT के फैसले को मान्यता दी और सरकार को रकम कंपनी को लौटने के आदेश दिए। जानकारी के लिए बता दें कि, इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने की।
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