रेलवे ने महिला यात्रियों को आराम देने के लिए निर्धारित की विशेष बर्थ Syed Dabeer Hussain - RE
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रेलवे ने महिला यात्रियों को आराम देने के लिए निर्धारित की विशेष बर्थ

रेलवे ने अपनी नई सुविधा शुरू करने के लिए महिलों का खास ध्यान रखा है। इस सेवा के तहत भारतीय रेलवे महिला यात्रियों की यात्रा आरामदायक बनाने के लिए विशेष बर्थ निर्धारित करने का फैसला लिया है।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नई-नई सेवाएं शुरू करती आई है। चाहे वो AC कोच बढ़ाने की सेवा हो या कोई स्पेशल ट्रेन चलाना हो। कुछ दिन पहले रेलवे ने यात्रा के दौरान महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए एक नई पहल 'मेरी सहेली' की शुरुआत की थी। वहीं, अब रेलवे ने अपनी नई सुविधा शुरू करने के लिए महिलों का खास ध्यान रखा है। इस सेवा के तहत भारतीय रेलवे महिला यात्रियों की यात्रा आरामदायक बनाने के लिए विशेष बर्थ निर्धारित करने का फैसला लिया है।

विशेष बर्थ निर्धारित करने का फैसला :

दरअसल, भारतीय रेलवे ने महिलाओं का ध्यान रखते हुए विशेष बर्थ निर्धारित करने का फैसला लिया है। यह विशेष बर्थ लंबी दूरी की मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में निर्धारित की जाएगी। जी हां, हर ट्रेन के स्लीपर क्लास में छह बर्थ (कोच) का आरक्षण और गरीब रथ/राजधानी/दुरंतो/पूरी तरह से वातानुकूलित (AC) एक्सप्रेस ट्रेनों की 3 AC श्रेणी में महिला यात्रियों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। इस मामले में जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।

केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया :

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि, 'लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष बर्थ निर्धारित करने सहित कई सुविधाएं शुरू की हैं। लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास में छह कोच का आरक्षण कोटा और गरीब रथ/राजधानी/दुरंतो/पूरी तरह से वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेनों की 3 एसी श्रेणी में छह कोच का आरक्षण कोटा महिला यात्रियों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, स्लीपर क्लास में प्रति कोच छह से सात लोअर बर्थ का संयुक्त आरक्षण कोटा, वातानुकूलित 3 टियर (3AC) में प्रत्येक कोच में चार से पांच लोअर बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर (2 एसी) क्लास में प्रति कोच तीन से चार लोअर बर्थ हैं। ट्रेन में उस श्रेणी के डिब्बों की संख्या के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है।'

महिला यात्रियों की सुरक्षा :

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बताया है कि, 'भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जीआरपी/ जिला पुलिस यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा मुहैया कराएगी। इन उपायों के अलावा रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर महिला यात्रियों सहित यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी के समन्वय से रेलवे द्वारा कुछ और कदम भी उठाए जा रहे हैं।'

गौरतलब है कि, रेलवे द्वारा महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय पहल 'मेरी सहेली' 17 अक्टूबर, 2020 को शुरू की गई थी।

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