RBI ने यह कदम बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया
खातों में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी
ग्राहक शर्तों के तहत खाते में जमा राशि में से कर्ज भुगतान कर सकेंगे
राज एक्सप्रेस । पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कार्रवाई का मामला अभी लोगों के जेहन से उतरा नहीं कि आरबीआई ने एक और बैंक को अपने लपेटे में ले लिया है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने खातों से निकासी समेत कई अन्य सेवाओं पर अंकुश लगा दिया है।
आरबीआई के इस फैसले से बैंक के ग्राहकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अपने एक बयान में बताया है कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से यह सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही इसके लिए निवेश की अनुमति है। आरबीआई ने इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की पूर्व-अनुमति के बगैर बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान को भी प्रतिबंधित कर दिया है।
बैंक ने अपने बयान में कहा है कि कुछ भी करने के पहले बैंक के लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी है। रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है। इसमें सभी बचत या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों को शर्तों के तहत खाते में जमा अपनी राशि में से कर्ज का भुगतान करने की अनुमति दी है।
आरबीआई ने कहा पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक है। आरबीआई ने अपने बयान मे्ं बताया है कि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने के बाद से लगे प्रतिबंध छह मनाह तक लागू रहेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जा सकता। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन बंदिशों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।
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