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आयकर की नई रिजीम में नहीं बढ़ाया जाएगा रिबेट, वित्त मंत्रालय के अफसर ने किया खुलासा

Interim Budget: इनकम टैक्स की न्यू रीजीम में आम बजट-2024 में किसी तरह के रिबेट की उम्मीद नहीं है। ऐसा नई सरकार द्वारा पेश होने वाले आम बजट में हो सकता है।

Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • आयकर की नई रीजीम में एचआरए, एलटीए, सेक्शन 80सी, 80डी सहित कई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे ।

  • इसी साल होने हैं लोकसभा के चुनाव, माना जा रहा है अंतरिम बजट में हो सकती हैं कुछ नई घोषणाएं।

  • नई सरकार पेश करेगी आम बजट, इसमें 7 लाख से 7.5 लाख की जा सकती है टैक्स रिबेट की सीमा।

राज एक्सप्रेस । इनकम टैक्स की न्यू रीजीम में यूनियन बजट 2024 में किसी तरह के रिबेट की उम्मीद नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को यूनियन बजट पेश करने वाली हैं। यह अंतरिम बजट होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस अंतरिम बजट में कोई नई घोषणा नहीं की जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि यह वर्ष चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट में 2019 की तरह कई लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं।

इसी क्रम में माना जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2024 में आयकर की नई रीजीम में टैक्स रिबेट के लिए 7 लाख रुपये सालाना इनकम की सीमा को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। वित्तमंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि आयकर की नई रिजीम में टैक्स रिबेट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इसमें इनकम टैक्स की नई रीजीम में रिबेट बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है।

आम बजट 2024 में विदेश में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत का ऐलान किया जा सकता है। विदेश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक के खर्च को TCS के दायरे से बाहर किया जा सकता है। ऊपर जानकारी देने वाले अधिकारी ने पहले कहा था कि फाइनेंस बिल 2024 में इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा चूंकि यह बजट वोट-ऑन-अकाउंट होगा, जिससे इसमें बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है।

उल्लेखनीय है कि एक फरवरी 2023 को पेश आम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रिजीम में रिबेट के लिए आय की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी। नई रीजीम में एचआरए, एलटीए, सेक्शन 80सी, 80डी सहित कई डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। एक अन्य अधिकारी ने पहले कहा था कि यूनियन बजट 2024 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में 10.5 फीसदी ग्रोथ का टारगेट तय हो सकता है। उन्होंने कहा था 2024-25 में डायरेक्ट टैक्स में 10.5 फीसदी ग्रोथ व्यावहारिक होगी। इस वर्ष के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए 18.2 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था।

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