राज एक्सप्रेस। आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद जनता को साल 2016 नोटेबंदी का समय याद आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी सबसे बड़ी मुद्रा 2000 रुपए के नोट को बंद करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने अपने एक बयान में बताया है कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस मुद्रा को एक समय-बद्ध योजना के तहत प्रचलन से बाहर कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि हालांकि बाजार में चल रहे मौजूदा दो हजार के नोट वैध बने रहेंगे। उनके प्रचलन को अवैध नहीं घोषित नहीं किया गया है। 30 सितंबर के पहले तक इन नोटों को बैंक से बदला जा सकेगा। इसके बाद ये नोट बेकार हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि एक बार में केवल 20 हजार रुपए के दो हजार के नोट ही बदले जा सकते हैं।
केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं वे दो हजार रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दें। क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने सन 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपये का नोट जारी किया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन लोगों के पास दो हजार रुपए के नोट हैं, वे 30 सितंबर तक बैंकों में जमाकर उन्हें दूसरी मुद्रा से बदल सकते हैं।
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रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर यह साफ किया है कि वह 2000 रुपये के नोटों को वापस लेगी लेकिन, आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे आम लोगों को परेशान होने बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है। 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में वापस किया जा सकता है। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया है कि आप अपने नोट को 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। इससे आपके रुपये की वैल्यू खत्म नहीं होगी और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस सर्कुलर के सामने आने के बाद किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इस बार आरबीआई ने साफ किया है, 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के निर्णय को आप नोटबंदी न समझें। लोग इस 2000 रुपये के नोट को बाजार में चला सकते हैं। इससे सामान खरीद सकते हैं। किसी के साथ लेन-देन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से वैध हैं। 30 सितंबर तक कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। इस तारीख से पहले आपको यह नोट अपने बैंक खाते में जमा करना होगा या किसी दूसरी बैंक में जमा करना होगा।
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