राज एक्सप्रेस। पिछले कुछ समय से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लगातार बैंकिंग नियमों का ठीक से पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। खासकर सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने सख्ती दिखाते हुए जुर्माना भी लगाया है। इसी कड़ी में अब आरबीआई ने 8 और सहकारी बैंकों पर बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि उन 8 बैंकों के बारे में, जिन पर आरबीआई ने कार्रवाई की है। साथ ही इस कार्रवाई का खाताधारकों पर क्या असर होगा?
40 लाख का जुर्माना :
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात की मेहसाना को-ऑपरेटिव बैंक पर सबसे अधिक 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, इंदापुर शहरी सहकारी बैंक और यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ भी आरबीआई ने कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित और गुना में स्थित गढ़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी आरबीआई ने सख्ती दिखाई है। वहीं रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित और पणजी स्थित गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई ने जुर्माना लगाया है।
क्यों की कार्रवाई?
दरअसल इन सभी बैंकों पर बैंकिंग नियमों का ठीक से पालन नहीं करने के चलते आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। कुछ बैंकों पर केवाईसी से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं करने के कारण तो वहीं किसी बैंक पर जमा ब्याज के नियमों का पालन नही करने के चलते आरबीआई ने कार्रवाई की है। इस तरह बैंकिंग से जुड़े अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई है।
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
आरबीआई द्वारा 8 बैंकों पर की गई कार्रवाई का संबंध बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच हुए किसी ट्रांजेक्शन से नहीं है। ऐसे में इस कार्रवाई का असर खाताधारकों पर नहीं पड़ेगा। जमापूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और वह पहले की तरह ही ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।