राज एक्सप्रेस। जहां, अभी तक भारत में लॉकडाउन के चलते लगभग सभी संस्थान बंद हैं। वहीं, सभी बैंकों में रेगुलर कार्य चल रहा था। सभी बैंककर्मी योद्धाओं की तरह ही कोरोना की इस जंग का डट कर सामना कर रहे हैं। इन हालातों के बीच हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के 2 सरकारी क्षेत्रों के बैंक ऑफ इंडिया (BOI) और कर्नाटक बैंक पर कुल 6.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अब RBI द्वारा भारत के एक और बड़े बैंक "सिटी बैंक" पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
क्यों लगाया RBI ने जुर्माना :
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिटी बैंक पर यह 4 करोड़ रुपये का जुर्माना करंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने के चलते लगाया है। यानी, सिटी बैंक द्वारा करंट अकाउंट खोलते समय नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिॆफिकेट (NOC) से जुड़े नियमों का उलंघन किया गया था। बताते चलें, जुर्माना लगाने से कुछ समय पहले RBI ने सिटी बैंक को नियमों का पालन नहीं करने को लेकर कारण बताने के लिए एक नोटिस भी जारी किया था।
RBI का बयान :
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एक बयान जारी कर बताया गया है कि, सिटी बैंक अपने बैंक में करंट अकाउंट खोलते समय ग्राहकों से RBI द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार जानकारी नहीं ले रहा था। साथ ही नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिॆफिकेट (NOC) से जुड़े नियमों और डॉक्युमेंट्स को लेकर बैंक काफी लापरवाही बरत रहा था। नियमो का अनुपालन सही से नहीं कर रहा था। इसके साथ ही सिटी बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय अपने ग्राहकों से दूसरे बैंकों से जुड़ी क्रेडिट सुविधा के बारे में भी जानकारी लेना उचित नहीं समझा। इस तरह की कई लापरवाहियों को देखते हुए ही RBI ने बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है।
अन्य कई बैंकों पर भी लगा जुर्माना :
सिटी बैंक के साथ ही अन्य कई कारणों के चलते रिजर्व बैंक ने टीजेएसबी सहकारी बैंक पर 45 लाख रुपए, भारत को-ऑपरेटिव बैंक 60 लाख रुपए और नागर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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