राज एक्सप्रेस। भारत में लॉकडाउन के हालातों से लेकर हर तरह की परिस्थिति में बैंक के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इसके बाद भी कई बार बैंक से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों पर जुर्माना लगा दिया जाता है और यह सिलसिला पिछले साल से लेकर अब तक जारी है। पिछले दिनों कई बैंकों पर जुर्माना लगाने के बाद अब RBI ने एक बार फिर एक साथ 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। RBI ने कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते इन बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।
किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना :
दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। क्योंकि, भारत के सभी बैंकों की कमान RBI के हाथों में ही होती है। वहीं, अब RBI ने देश के 8 सहकारी बैंकों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। इनमे से सबसे ज्यादा यानी 55 लाख रुपये का जुर्माना RBI ने विशाखापत्तनम को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया है। इसके अलावा RBI ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एम्पलाइज को-ऑपरेटिव बैंक कैलाशपुरम, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद के दारुसलाम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, केरल के ओत्तापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अन्य बैंको पर लगा जुर्माना :
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड गांधीनगर, काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड काकीनाडा दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपाड़ा पर एक लाख रुपये, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी बयान में बताया गया कि उसने 8 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से कई बयान देकर बताया कि उसने विशाखापत्तनम सहकारी बैंक (Visakhapatnam Co-operative Bank) पर नियमों में अनदेखी पर सबसे ज्यादा 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्यों लगाया RBI ने जुर्माना :
इस मामले में RBI ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि, विशाखापत्तनम सहकारी बैंक, विशाखापत्तनम, पर यह जुर्माना आवास योजनाओं के लिए आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और वित्त से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया है। इस बारे में RBI ने कहा कि, 'जुर्माना बैंकों की लापरवाही पर लगाया गया है। ऐसे में बैंकों द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांजेक्शन या एग्रीमेंट की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'
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