राज एक्सप्रेस। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा कुछ महीनों पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र (PMC) को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगाई गई थी। वहीं, अब जब बैंक पर लगी यह पाबंदी खत्म होने का समय आया तब RBI ने बैंक को राहत न देते हुए बैंक पर लगी यह पाबंदी 6 महीने और आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि, RBI ने बैंक के ग्राहकों के लिए एक राहत की खबर भी दी है।
ग्राहकों के लिए एक राहत की खबर :
दरअसल, एक तरफ तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने और गड़बड़ी को लेकर पंजाब एंड महाराष्ट्र (PMC) को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों को राहत देने के मकसद से बैंक से कैश निकालने की लिमिट को बढ़ाने का भी ऐलान किया है। जी हां, अब PMC बैंक के ग्राहक बैंक से 1 लाख रुपये तक की रकम निकाल सकते हैं। जो लिमिट पहले मात्र 50 हजार रुपये थी। RBI के इस ऐलान से लगभग 84% डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी।
कब लगा था प्रतिबंध ?
बताते चलें कि, RBI द्वारा PMC बैंक पर 23 सितंबर, 2019 को 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। वहीं, इस प्रतिबंध की अवधि जब 22 मार्च 2020 को खत्म होने वाली थी तब RBI ने मार्च में इस अवधि को 3 महीने तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था। वहीं, अब जब एक बार फिर प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने का समय आया तो, इसे 6 माह के लिए बड़ा कर 22 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है।
शुरुआती लिमिट :
RBI द्वारा 23 सितंबर, 2019 को PMC बैंक पर प्रतिबंध लगने पर शुरुआती दिनों यानि 24 सितंबर से PMC बैंक के ग्राहकों को 6 माह तक के लिए केवल 1000 रूपये निकालने के आदेश दिए थे जिससे ग्राहकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद RBI ने बदलाव कर 26 सितंबर को इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रूपये कर दिया था। जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली थी। वहीं, RBI ने बीच में इस राहत को एक बार फिर बढ़ाते हुए लिमिट 25,000 रूपये कर दिया था। इसके बाद इस लिमिट को बड़ा कर 50 हजार किया गया और अब इसे 1 लाख रूपये कर दिया है।
क्या था PMC बैंक घोटाला मामला :
दरअसल, PMC बैंक घोटाले की खबर सितंबर में सामने आई थी। इस मामले में बैंक ने लगभग दिवालिया हो चुके हाउिसंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (HDIL) को दिये गए लोन में लगभग 6,700 करोड़ रुपये को छुपाने की मंशा से ऐसे अकाउंट खोले, जिनकी जानकारी बैंक को नहीं थी। बताते चलें इसी के चलते ही 23 सितंबर 2019 को RBI द्वारा बैंक पर नियामक प्रतिबंध लगा दिये गए थे। शुरुआत में इन अकॉउंटहोल्डरों के लिये पैसे निकलने की सीमा 1000 रुपये प्रतिदिन रखी गई थी, हालांकि, धीरे-धीरे इसे बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दिया गया था।
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