राज एक्सप्रेस। पिछले कई सालों से देश में आधार को मोबाईल नंबर, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक और KYC (Know Your Customer) अपडेट कराने की मुहिम जारी है। आपने भी अपने ये सब लिंक करवाने के साथ ही KYC अपडेट करवाया ही होगा। यदि आपने अपने KYC को अपडेट नहीं कराया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC अपडेट की लास्ट डेट बढ़ा दी है।
बढ़ाई गई KYC अपडेट की लास्ट डेट :
दरअसल, देश में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट की एंट्री के बाद से काफी बदलाव किये गए हैं। इन्हीं बदलावों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनिश्चितता के कारण KYC अपडेट की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। RBI द्वारा यह समय सीमा 3 महीनों तक बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2022 तक कर दी गई है। जबकि, अभी तक यह समय सीमा 31 दिसंबर तक की थी। बताते चलें, KYC अपडेट के तहत ग्राहकों को अपने पहचान और एड्रेस का प्रमाण देना होता है। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए RBI ने भारत के सभी बैंको को निर्देश देते हुए कहा था कि, 'कोई भी बैंक किसी भी बैंक खाते को 31 दिसंबर, 2021 तक सीज नहीं करेंगे, जिनका KYC अपडेट नहीं हुआ है या पेंडिंग है।'
EPFO का कहना :
सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा है कि 'खाताधारक 31 दिसंबर के बाद भी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं। हालांकि, रिटायरमेंट फंड बॉडी ने एक ट्वीट में अपने खाताधारकों को जल्द से जल्द ई-नॉमिनेशन करने की सलाह दी। ई-नामांकन के माध्यम से नामांकित व्यक्ति को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी।'
क्या है KYC की जरूरत :
जानकारी के लिए बता दें कि, KYC की जरूरत सिर्फ बैंकिंग गतिविधियों के लिए ही नहीं बल्कि पैसों के लेनदेन और आवश्यक सेवाओं के लिए भी पड़ती है। गौरतलब है कि, बैंकों को जिन खातों में कम जोखिम लगता है वे उन्हें 10 साल में एक बार KYC अपडेट कराने की सलाह देते हैं, जबकि ज्यादा जोखिम वाले खाताधारकों को हर दो साल में KYC करना पड़ता है।
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