लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर RBI की पाबंदी  Syed Dabeer Hussain - RE
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RBI ने कर्नाटक के मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बैंक पर लगी पाबंदी की अवधि बढ़ाई

RBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को कर्नाटक के देवांगरे में स्थित मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बैंक पर कुछ पाबंदी लगाई थी जिसे अब और बढ़ा दिया है।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। कई बार बैंकों द्वारा कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर या बैंक की किसी अन्य गलती के चलते बैंकों के ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ग्राहकों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए भारत के सभी बैंकों की कमान संभालने वाला भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) उन बैंकों की कुछ सेवाओं पर रोक लगा देता है। वहीं, RBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को कर्नाटक के देवांगरे में स्थित मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बैंक पर कुछ पाबंदी लगाई थी जिसे अब और बढ़ा दिया है।

RBI ने बढ़ाई बैंक पर लगी पाबंदियां :

दरअसल, भारत के सभी बैंकों की निगरानी करने वाला केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कर्नाटक के देवांगरे में स्थित मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बैंक पर कुछ पाबंदियां लगाई थीं। इन पाबंदियों को RBI ने मंगलवार को तीन महीने के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी अब इस बैंक पर यह पाबंदियां 7 मई 2022 तक लागू रहेंगी। 10 मई 2019 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इन पाबंदियों के तहत बैंक से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी गई है यानी मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक बैंक से मात्र 1,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। हालांकि, इस प्रतिबंध में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहा है।

RBI ने दी जानकारी :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को इस मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए एक बयान जारी कर बताया है कि, 'पहले जारी सभी दिशानिर्देश तीन महीने के विस्तार के दौरान यथावत रहेंगे। निर्देशों में आरबीआई की मंजूरी के बिना कोई नया ऋण, नया निवेश या कोई नई देनदारी लेना, जिसमें धन उधार लेना या किसी अन्य देनदारियों का भुगतान करना शामिल है।' बताते चलें, निर्देशों में RBI ने यह बात भी कही है कि, RBI की मंजूरी के बिना कोई नया ऋण, नया निवेश या नई देनदारी लेना, जिसमें धन उधार लेना या किसी अन्य देनदारियों का भुगतान करना शामिल है।'

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