RBI Action : जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बैंक पर जुर्माना लगा सकता है, साथ ही उसकी सेवाएं और लाइसेंस रद्द भी कर सकता है, यहां तक की बैंक को भी बंद कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि, भारत के सभी बैंकों की कमान RBI के हाथों में ही होती है और वह जब चाहे तब बैंकों से जुड़ा फैसला ले सकता है। वहीं, अब RBI ने 'बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड' (Babaji Date Mahila Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
RBI ने किया इस बैंक का लाइसेंस रद्द :
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों और वियित संस्था पर नियंत्रण रखता है। इन सभी बैंकों के लिए कई नियम निर्धारित किये गए हैं। जिनका पालन न होने या किसी अन्य कारण के चलते RBI बैंकों को बंद भी कर सकता है। वहीँ, अब RBI ने 'बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड' (Babaji Date Mahila Sahakari Bank) यवतमाल, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस मामले में रिजर्व बैंक ने कहा कि,
'इस लेंडर्स के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। करीब 79% डिपॉजिटर्स, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। डीआईसीजीसी (DICGC) ने 16 अक्टूबर, 2022 तक पहले ही कुल बीमित जमा राशि का 294.64 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है।'RBI
DICGC का काम :
जानकारी के लिए बता दें, DICGC RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है। इस कंपनी का काम बैंक जमा पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देना है। जो कि, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर देती है। DICGC आपके बैंक में सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रेकरिग समेत सभी तरह के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवरेज भी देता है। DICGC द्वारा शुरू किए गए जमा बीमा में सभी कमर्शियल बैंक शामिल हैं, जिनमें स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी बैंक शामिल हैं।
RBI ने बताया :
लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए RBI ने बताया है कि, 'बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।'
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