RBI canceled license of Karad Janta Cooperative Bank Kavita Singh Rathore -RE
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मुंबई: RBI की कराड जनता सहकारी बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

RBI ने सख्त कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के कराड स्थित ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिसके चलते इस बैंक को बंद कर दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देने के लिए RBI ने दी।

Author : Kavita Singh Rathore

मुंबई। जब भी कोई वित्तीय संस्था या बैंक कोई गड़बड़ करती है तो बैंको पर पैनी नजर रखने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई के तहत कई बार संस्थाओं के लाइसेंस रद्द भी कर दिए जाते है। वहीं, अब RBI ने ऐसी ही एक सख्त कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के कराड स्थित ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिसके चलते इस बैंक को बंद कर दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी किया है।

बैंक का लाइसेंस रद्द :

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया गया है कि, RBI की तरफ से महाराष्ट्र स्थित ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द किया जाता है। इसके अलावा ऐसे जमाकर्ताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइसेंस रद्द और बैंक बंद होने के बाद भी 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी उन्हें मिल जाएगी। बैंक ने यह भी बताया है कि, बैंक का लाइसेंस रद्द पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण किया गया है। बताते चलें, साल 2017 में भी कराड जनता सहकारी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी।

रिजर्व बैंक का बयान :

रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि, 'बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्रवाई शुरू होने के साथ दी कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसमापन होने पर हर जमाकर्ता को सामान्य बीमा नियमों व शर्तों के अनुसार जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम पांच लाख रुपये तक का जमा वापस मिलेगा। लाइसेंस रद्द हो जाने के चलते दी कराड जनता सहकारी बैंक 7 दिसंबर को कारोबार समाप्त होने के बाद बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर पाएगा।'

2017 में लगे प्रतिबंध :

बताते चलें, महाराष्ट्र के ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ पर RBI द्वारा नवंबर 2017 में भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। साथ ही बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी किए थे। RBI के अनुसार, सेक्शन 22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी नहीं और कमाई की भी कोई गुंजाइश नहीं है। कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा, इसके चलते उसका लाइसेंस रद्द किया गया है।

आदेश जारी करने का अनुरोध :

महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारिता आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि, वह कराड जनता सहकारी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

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