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राणा कपूर की बेल खारिज, शीर्ष कोर्ट ने कहा उनका अपराध गंभीर उन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया था

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 4 अगस्त को सुनवाई के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा एस बैंक के फाउन्डर राणा कपूर का अपराध गंभीर, उनके मामले में रियायत संभव नहीं

  • एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे रखने का कोई कारण नहीं

  • सिंघवी ने कपूर 8 मार्च 2020 से सलाखों के पीछे हैं। वह तीन साल से ज्यादा समय से कैद में हैं। वह न्यूनतम संभव सजा से ज्यादा सजा भुगत चुके हैं।

राज एक्सप्रेस । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया है इस लिए इसमें राणा कपूर के साथ रियायत नहीं बरती जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 3,642 करोड़ रुपए के यस बैंक घोटाले की जांच में इतना समय क्यों ले रहा है।

जांच में समय लग रहा है, तो निश्चित ही कुछ गंभीर है

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, इस मामले ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। यस बैंक मुश्किल में पड़ गया और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निवेशकों की सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ा था। उन्होंने कहा आपको ऐसे मामलों को प्राथमिकता पर लेना होगा, जहां भारी दांव हो और बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। अगर ईडी की जांच में इतना समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है।

8 मार्च 2020 से जेल में हैं राणा कपूर

इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा कि सैकड़ों शेल कंपनियां हैं। जांच में लंबा समय लग रहा है, क्योंकि हम विदेशों से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राणा कपूर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, बैंक को मुश्किल में डाल दिया गया था, लेकिन किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे रखने का कोई कारण नहीं है। राणा कपूर 8 मार्च 2020 से सलाखों के पीछे हैं। उन्हें तीन साल से ज्यादा समय से कैद में रखा गया है। वे न्यूनतम संभव सजा से ज्यादा सजा भुगत चुके हैं।

बेल मिल गई तो केस कभी खत्म नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार जमानत मिल गई तो मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राणा कपूर को एक बार जमानत मिल गई तो फिर यह मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा। वहीं एडीशनल सालीसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि यह एक अत्यन्त जटिल जांच है। जब अदालत ने कहा कि उसे मामले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह कभी न खत्म होने वाली जांच है और पीएमएलए कोर्ट पर अत्यधिक बोझ है।

पब्लिक फंड्स को कोई हानि नहीं हुई

सिंघवी ने कहा कि पब्लिक फंड्स की कोई हानि नहीं हुई है और राणा कपूर ने 2019 में ऑफिस छोड़ दिया था। अपेक्स कोर्ट के जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद कपूर ने इसे वापस ले लिया है। डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर मार्च 2020 से जेल में बंद हैं।

एटी1 बांड की गलत बिक्री से जुड़ा है यह मामला

यह मामला बैंक के अधिकारियों द्वारा रिटेल इन्वेस्टर्स को बैंक के एटी1 (एडिशनल टियर-1) बांड की गलत बिक्री से जुड़ा है। यह आरोप लगाया गया था कि बैंक और कुछ अधिकारियों ने इन्वेस्टर्स को सेकेंडरी मार्केट में एटी1 बांड बेचते समय इसमें शामिल जोखिम के बारे में नहीं बताया था। एटी1 बांड की बिक्री 2016 में शुरू हुई और 2019 तक जारी रही थी।

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