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कंपनी के आग्रह पर अर्जेंट लिस्टिंग पर जताई सहमति, कल गो फर्स्ट संकट की सुनवाई करेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। वित्तीय संकट से जूझ रही निजी क्षेत्र की पांचवीं सबसे बड़ी बजट एयरलाइन गो फर्स्ट की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) कल गुरुवार 4 मई को सुनवाई करेगी। वाडिया ग्रुप की विमानन कंपनी ने मंगलवार को 3 से 5 मई की सभी उड़ानों को रद्द करने के बाद एनसीएलटी में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के सेक्शन 10 के तहत संरक्षण और रिजॉल्यूशन के लिए याचिका दायर की है। ज्ञात हो कि यह विमान कंपनी सस्ते में हवाई सेवाएं मुहैया कराती है। कंपनी इस समय नगदी संकट से जूझ रही है। इसके चलते मंगलवार को गो फर्स्ट ने एनसीएलटी की मुंबई बेंच में वालंटरी इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का मामला दायर किया है। कंपनी के वकील ने अर्जेंट लिस्टिंग का अनुरोध किया था, जिस पर ट्रिब्यूनल सहमत हो गया है।

इस वजह से एनसीएलटी के पास पहुंची गो फर्स्ट

गो फर्स्ट के मुताबिक इसे एनसीएलटी के पास याचिका दायर करने को बाध्य होने पड़ा है। कंपनी का कहना है कि अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी से इंजन की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस वजह से गो फर्स्ट को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के सेक्शन 10 के तहत संरक्षण और रिजॉल्यूशन के लिए याचिका दायर करना पड़ा। गो फर्स्ट ने एनसीएलटी में अपने रिजॉल्यूशन के लिए ही नहीं बल्कि इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी के खिलाफ वहां डेलवेयर फेडरल कोर्ट में याचिका दायर की है। अमेरिकी कोर्ट में गो फर्स्ट ने अनुरोध किया है कि प्रैट एंड व्हिटनी को इंजन सप्लाई करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर इसके बंद होने की नौबत आ सकती है।

कब तक शुरू हो पाएंगी उड़ानें

इंजन नहीं मिलने के चलते फिलहाल गो फर्स्ट के 28 विमान बंद पड़े हैं, जो इसके कुल बेडे़ का करीब आधा है। वहीं अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी का कहना है कि गो फर्स्ट का नॉन-पेमेंट का लंबा रिकॉर्ड रहा है। हालांकि यह मामला अब कोर्ट में चल रहा है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। याचिका दायर करते समय कंपनी ने कहा था कि एनसीएलटी में याचिका स्वीकार होने के बाद ही उड़ानें शुरू हो पाएंगी। कंपनी के सीईओ कौशिक खोना ने कहा है कि कम से कम 15 मई तक टिकटों की बिक्री नहीं की जाएगी। एयरलाइन कंपनी ने तीन से पांच मई तक उड़ानों को रद्द कर दिया है। इसके चलते सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए बिना किसी पूर्व सूचना के टिकट रद्द करने के लिए एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भेजा है।

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