आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को दिया निर्देश
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर लाइसेंस नहीं मिलने की स्थिति में अन्य बैंकों में ले जाएं खाते
राज एक्सप्रेस । पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर नियमों के उल्लंघन की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी को पाबंदी लगा दी थी। इन पाबंदियों के अनुसार, बैंक 15 मार्च के बाद से अपने ग्राहकों के खातों और वॉलेट में जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकता है। इस स्थिति को देखते हुए, आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को दो अहम कदम उठाने का निर्देश दिया है।
आरबीआई के निर्देश के अनुसार एनपीसीआई को पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के अनुरोध की जांच करनी है, जिसने यूपीआई चैनल के लिए थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर लाइसेंस की मांग की है। अगर एनपीसीआई लाइसेंस प्रदान नहीं करता है, तो एनपीसीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेटीएम हैंडल का उपयोग करने वाले खातों को कुछ नए चिन्हित बैंकों में स्थानांतरित कर दिया जाए।
यदि आप पेटीएम हैंडल का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका खाता जल्दी ही किसी दूसरे बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्दी ही इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी देगा। आरबीआई के निर्देश के अनुसार 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए खाते नहीं खोले जा सकेंगे।
यदि आप पेटीएम के अलावा किसी अन्य यूपीआई हैंडल का उपयोग करते हैं, तो आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यथावत अपना यूपीआई इस्तेमाल करते रह सकते हैं। यदि आपका खाता सीधे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, तो आपको 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक में अपना खाता खोल लेना चाहिए। यदि आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, तो आपको भी जल्द से जल्द किसी अन्य बैंक से इन्हें जारी करवा लेना चाहिए।
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