राज एक्सप्रेस। भारत और चीन की सीमा पर हो रही झड़प में भारत के जवानों के शहीद होने के बाद से ही केंद्र सरकार ने चीनी और विदेशी प्रॉडक्ट को लेकर मोर्चा खोल दिया था। देश में लगातार विदेशों से हो रहे व्यापर के नियमों में बदलाव किये जा रहे है साथ ही नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने अब अपना अगला निशाना ई-कॉमर्स कंपनियों पर साधा है।
ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नया नियम :
दरअसल, भारत में स्वदेशी प्रॉडक्ट को इस्तेमाल करने को लेकर चल रही मुहीम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत में परिचालन करने वाली सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नया नमियम लागू कर दिया है। इन सभी कंपनियों को अपनी साईट पर बेचे जा रहे प्रोडक्ट के निर्माता देश के नाम सहित प्रोडक्ट से जुड़ी सारी जानकारी अपने ग्राहक को बताना होगा। इसके लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है
सरकार की अधिसूचना :
सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, सभी ऑनलाइन शोपिंग साइट्स और कंपनियों को अपने सभी प्रॉडक्ट्स पर वो कहा बनी है यह जानकारी लिखना जरूरी है। यदि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है या नए नियम का पालन नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ता संरक्षण नियम-2020 :
बताते चलें, सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम-2020 की अधिसूचना हाल ही में जारी करते हुए यह भी बतया गया है कि, यह अधिसूचना भारत या विदेश में पंजीकृत भारतीय ग्राहकों को सामान या सेवा मुहैया कराने वाली सभी रिलेट इलेक्ट्रॉनिक विक्रेताओं के लिए जारी की गई है। यानी की इन नए नियमों के मुताबिक कोई भी ऑनलाइन सेवा या वस्तु मुहैया करने वाली कंपनी को सेवा या वस्तु की कीमत के साथ ही अन्य शुल्कों से जुड़ी पूरी जानकारी भी देना पड़ेगी। इसमें उसकी एक्सपाइरी डेट, निर्मित देश का नाम, रिटर्न, रिफंड, समान बदलने, वारंटी और गारंटी सहित अन्य जरूरी सूचनाओं को शामिल किया गया है।
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