इन बैंकों के मर्ज के बाद ग्राहकों को करवानी होगी नई चेकबुक इश्यू  Syed Dabeer Hussain - RE
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इन बैंकों के मर्ज के बाद ग्राहकों को करवानी होगी नई चेकबुक इश्यू

इन बैंकों के मर्ज हो जाने के बाद मर्ज हुए इन बैंकों की चेकबुक एक अप्रैल से मान्य नहीं होगी। ग्राहकों को जिन बैंकों में मर्ज (एंकर बैंक) मर्ज हो रहा है। उनकी से नई चेकबुक इश्यू करवानी पड़ेगी।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। बीते कुछ महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के आदेशानुसार कुछ सरकारी बैंकों के मर्ज होने की खबर सामने आई थी। वहीं, अब आठ और सरकारी बैंक के मर्ज होने की खबर सामने आई है। इन बैंकों के मर्ज हो जाने के बाद मर्ज हुए इन बैंकों की चेकबुक एक अप्रैल से मान्य नहीं होगी। ग्राहकों को जिन बैंको में मर्ज (एंकर बैंक) मर्ज हो रहा है। उनकी से नई चेकबुक इश्यू करवानी पड़ेगी।

इन बैंकों के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर :

दरअसल, इसी 1 अप्रैल से आठ सरकारी बैंक अन्य दूसरे बैंक में मर्ज होने वाले हैं। इन मर्ज होने वाले आठ बैंकों की लिस्ट में, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और देना बैंक शामिल हैं। इन बैंकों की पुरानी चेकबुक सिर्फ कल तक यानी 31 मार्च तक ही काम करेगी। यदि आप इनमें से किसी भी बैंक के ग्राहक हैं तो, यह खबर 100% आपके ही काम की है। क्योंकि, इन बैंकों के मर्ज होने के बाद आपको विलय के बाद संबंधित बैंक के आधार पर खाता संख्या, चेकबुक, कार्ड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC) और एमआईसीआर कोड (MICR) में बदलाव जैसे कुछ जरूरी काम करने पड़ेंगे।

करवानी होगी नई चेकबुक इश्यू :

इन बैंकों के मर्ज हो जाने के बाद यदि पुरानी चेकबुक एक अप्रैल से मान्य नहीं रहेगी तो, ग्राहकों को फिर से नई चेकबुक इश्यू करवानी होगी। जो कि बैंक ग्राहक एंकर बैंक से करवा सकते हैं। बताते चलें, इसी कड़ी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों बैंकों का मर्ज पंजाब नेशनल बैंक में होने वाला है। इन बैंकों के मर्जर के बाद दोनों बैंकों के ग्राहकों को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से नई चेकबुक इश्यू करवानी होगी। हालाँकि, कुछ बैंक ग्राहकों को बैंक चेकबुक से जुड़ी राहत कुछ समय के लिए दे सकते हैं। बैंको द्वारा दी जाने वाली इस राहत की वजह रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा कुछ बैंकों को दी गई अगली एक या दो तिमाही के लिए पुरानी चेकबुक्स को जारी रखने की अनुमति है।

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