Fine on Google : जब भी किसी कंपनी की शुरुआत होती है, भले वो कोई से भी सेक्टर की हो। हर कंपनी के लिए उससे जुड़े कुछ नियम बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं इन नियमों का उलंघन होने पर इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। वहीँ, अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार Google के खिलाफ एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए NCLAT ने Google पर फाइन वाले CCI के आदेश को बरकरार रखा है।
Google पर लाफा फाइन :
दरअसल, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा देश-दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Google को काफी बड़ा झटका दिया है। बता दें, यह मामला 1,337.76 करोड़ रुपये के फाइन का है। जो CCI ने Google पर लगाया था। इस मामले में NCLAT को फैसला देना था। जो बुधवार को सामने आया। इस फैसले के तहत NCLAT ने Google पर CCI द्वारा लगाए गए फाइन वाले आदेश को बरकरार रखा है। यह फाइन Google पर एंड्रायड में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था।इतना ही नहीं NCLAT ने बुधवार को फैसला सुनते हुए कंपनी को जुर्माना भरने और आदेश का पालन करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।
दो सदस्यीय पीठ ने दी मोहलत :
बाटते चलें, बुधवार को NCLAT की दो सदस्यीय पीठ ने Google को 30 दिनों का समय दिया है। कंपनी को यह जुर्माना इन 30 दिनों के अंदर जमा करन होगा। इस मामले में NCLAT के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ NCLAT की दो सदस्यीय पीठ द्वारा प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किया गया हैं। इस फैसले के साथ NCLAT ने Google की इस अपील को खारिज कर बड़ा झटका दिया है।
क्या है मामला ?
बताते चलें, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) का काम देश-दुनियाभर की कंपनियों की निगरानी करना है। जब भी कोई कंपनी चाहे वो छोटी हो या बड़ी कुछ गलती करती है तो, CCI उसके खिलाफ कार्यवाई करता है। इसी के चलते पिछले साल 2022 के अक्टूबर में दुनियाभर की दिग्गज IT कंपनी 'गूगल' (Google) के खिलाफ बड़ी कार्यवाई करते हुए CCI ने फाइन लगाया था। CCI ने Google पर यह फाइन अपने प्रमुत्व का गलत इस्तमाल करते हुए बाजार को प्रभावित करने के आरोप के चलते लगाया था। Google ने CCI के इस फैसले को NCLAT के सामने चुनौती दी थी। हालांकि, गूगल इन आरोपों का खंडन लार्ता ही था।
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