राज एक्सप्रेस। रिटेल वेंचर कंपनी की रीटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी की खुदरा कारोबार की दिग्गज कंपनी फ्यूचर ग्रुप और अमेरिका मूल की जेफ़ बेजोस की बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन (Amazon) के मामले पर चल रही खबरें एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं। पिछले साल यह मामला काफी लंबे समय तक चर्चा में रहा था। हालांकि, जेफ़ बेजोस की कंपनी Amazon कई विवादों में आ गई थी। काफी समय तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा। वहीं, अब ऐसा लग रहा है कि, Amazon की मुश्किलें इस मामले में अभी थमने नहीं वाली हैं। क्योंकि अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने Amazon पर करोड़ों का जुर्माना बरकरार रखा है।
NCLAT ने Amazon पर जुर्माना रखा बरक़रार :
दरअसल, फ्यूचर-अमेजन मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने जेफ़ बेजोस की कंपनी अमेजन (Amazon) पर लगे 202 करोड़ रुपये के जुर्माने को अभी तक बरक़रार रखा है। हालांकि, यह जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Amazon पर लगाया था। जब यह जुर्माना लगा था, तब Amazon ने CCI द्वारा लगाए गए इस जुर्माने को चुनौती देते हुए NCLAT का दरवाजा खटकाया था। ट्रिब्यूनल (NCLAT) की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए CCI के पक्ष में निर्णय किया और अमेजन फ्यूचर ग्रुप की डील को सस्पेंड करने के आदेश को सहमति देते हुए जुर्माने को भी कायम रखा है। क्योंकि, इस मामले में NCLAT का मानना है कि, Amazon ने आयोग के समक्ष इस डील से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं दी थी।
Amazon को दिए आदेश :
ट्रिब्यूनल की दो सदस्यीय पीठ के जस्टिस एम. वेणुगोपाल और अशोक कुमार मिश्रा ने Amazon को आदेश दिया है कि, 'वह 45 दिनों में उक्त जुर्माना राशि फ्यूचर समूह को चुकाए। निष्पक्ष व्यापार के लिए गठित नियामक CCI ने के फ्यूचर कूपंस लि. (FCPL) के साथ के दो साल पूर्व हुए करार को दिसंबर में निलंबित कर दिया था। CCI ने अपने आदेश में कहा था कि अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी Amazon ने करार की मंजूरी लेते वक्त सूचनाएं छिपाई थीं।'
NCLAT ने बरकरार रखे CCI के आदेश :
NCLAT ने CCI के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि, 'Amazon ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Limited) में अपने रणनीतिक हितों के बारे में पूरी और पारदर्शी जानकारी नहीं दी। बंद हो चुके रिटेल स्टोर चेन बिग बाजार (Big Bazaar) का संचालन फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) करती थी।'
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