Amazon अब NCLAT में सीसीआई को चुनौती देगा।  - Social Media
बाज़ार

फ्यूचर कूपन डील मंजूरी निलंबित करने CCI के आदेश के खिलाफ Amazon ने NCLAT का रुख किया!

फ्यूचर ग्रुप को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में घसीटने के बाद से Amazon और Future Group कानूनी झगड़े में सिमट कर रह गए हैं।

Author : Neelesh Singh Thakur

हाइलाइट्स

  • कानूनी लड़ाई में आया नया पेंच

  • Amazon को रास नहीं आया CCI का निर्णय

  • NCLAT में सीसीआई को चुनौती देगा अमेजन

राज एक्सप्रेस। अमेजन (Amazon) ने सीसीआई (CCI) के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) यानी राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण में एक अपील दायर की है। CCI के आदेश ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके सौदे के लिए दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया था। सूत्र आधारित पीटीआई की खबर में इस जानकारी का उल्लेख है।

दिसंबर में, निष्पक्ष व्यापार नियामक; कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI/सीसीआई) अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Ltd) के प्रमोटर फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अमेजन के सौदे के लिए 2019 की मंजूरी को निलंबित कर दिया था। साथ ही ई-कॉमर्स प्रमुख पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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कानूनी पचड़े में फंसे दोनों -

यूएस ई-कॉमर्स दिग्गज द्वारा फ्यूचर ग्रुप को अक्टूबर 2020 में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (SIAC) में घसीटने के बाद से अमेजन (Amazon) और (Future Group) कानूनी झगड़े में सिमट कर रह गए हैं।

इसके लिए अमेजन का तर्क था कि; एफआरएल (FRL) ने मंदी के आधार पर अपनी संपत्ति 24,713 करोड़ रुपये में अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को बेचने का सौदा करके उनके अनुबंध का उल्लंघन किया था। आपको पता हो CCI द्वारा पारित आदेशों के लिए NCLAT एक अपीलीय प्राधिकारी है।

सूत्रों के अनुसार, अमेजन (Amazon) ने एनसीएलएटी (NCLAT) का रुख करते हुए पिछले महीने पारित सीसीआई (CCI) के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। मीडिया में जारी एजेंसी की जारी रिपोर्ट के मुताबिक Amazon और Future को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।

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जानकारी छुपाई -

पिछले महीने, सीसीआई ने अमेजन-एफसीपीएल (Amazon-FCPL) सौदे को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि यूएस ई-कॉमर्स प्रमुख ने लेनदेन के लिए मंजूरी की मांग करते समय जानकारी को दबा दिया था। सीसीआई ने 57 पन्नों के एक आदेश में कहा था कि अमेजन-फ्यूचर कूपन सौदे की मंजूरी पर रोक रहेगी।

SIAC के बाद हाईकोर्ट में फ्यूचर -

हाल ही में, फ्यूचर रिटेल (Future Retail) ने भी सीसीआई द्वारा पारित आदेश के आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एसआईएसी (सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर) से संपर्क किया था।

एसआईएसी द्वारा 5-8 जनवरी को निर्धारित मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद इसने दिल्ली उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था।

SIAC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी Reliance Retail Ventures Ltd के साथ फ्यूचर ग्रुप के 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के खिलाफ अमेजन की आपत्तियों पर फैसला कर रही है, जिसकी घोषणा अगस्त 2020 में खुदरा और थोक व्यापार और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग व्यवसाय की बिक्री के लिए की गई थी।

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डिस्क्लेमर आर्टिकल मीडिया एवं एजेंसी रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त जानकारी जोड़ी गई हैं। इसमें प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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