मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुलुंड स्थित जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी टैल्कम पाउडर के निर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है। विभाग ने यह फैसला पाउडर के नमूने को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने के कारण लिया है। एफडीए ने कहा कि जॉनसन के बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, क्योंकि नासिक और पुणे से लिए नमूने गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है। विभाग ने कंपनी को बाजार से बेबी पाउडर को वापस मंगाने के निर्देश दिये हैं।
एफडीए ने इन नमूनों को परीक्षण पीएच में शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर के लिए आईएस 5339: 2009 (द्वितीय संशोधन संशोधन संख्या 3) का अनुपालन करने में विफल होने बाद इसके मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने की घोषणा की थी। एफडीए ने एक बयान में कहा,' जॉनसन बेबी पाउडर का उपयोग अधिकतर नवजात शिशुओं पर किया जाता है। नमूनों से इसके पीएच मानकों के अनुरूप नहीं होने का पता चला है, जिससे इस उत्पाद का उपयोग नवजात शिशुओं की त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।'
जैसा कि सभी जानते हैं कि, जॉनसन एंड जॉनसन' (Johnson & Johnson - J&J) भारत के कंज्यूमर हेल्थकेयर, मेडिकल डिवाइस और फार्मा प्रोडक्ट का बिजनेस करती है, लेकिन यह कंपनी बच्चों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुख्य तौर पर जानी जाती है। वहीं, पिछले कुछ समय से कंपनी के बेबी टैल्कम पाउडर को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आने के बाद अब आखिरकार महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुलुंड स्थित जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी टैल्कम पाउडर के निर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है।।
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