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आईटीआर फाइलिंग में फॉर्म-16 लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगी परेशानी आयकर विभाग भेजेगा नोटिस

आपको हर साल टैक्स रिटर्न पाने के लिए आईटीआर फाइल करने की जरूरत होती है। इसके लिए फॉर्म-16 भरने की जरूरत होती है, जिसमें कई जानकारियां होती हैं।

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस । आपको हर साल टैक्स रिटर्न पाने के लिए आईटीआर फाइल करने की जरूरत होती है। इसके लिए सभी को फॉर्म-16 भरने की जरूरत होती है। इसमें आपके इनकम, उससे होने वाली कटौती और आपके सैलरी से जुड़ी कई जानकारी शामिल होती हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के तहत हर कंपनी को अपने कर्मचारी की इनकम के टीडीएस को दर्शाते हुए उसकी पूरी जानकारी फॉर्म-16 के द्वारा देना अनिवार्य कर दिया है। इस साल आपको 31 जुलाई 2023 तक आईटीआऱ फाइल कर देना चाहिए।

कटौती पर देना होगा विशेष ध्यान

आपको जब फॉर्म-16 मिल जाएगा तब आपको कई तरह की जानकारी को चेक करना होगा। इसमें आपको इस बात कि विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि आपको मिलने वाली कटौती सही है। इस तरह की कटौती में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और लीव ट्रैवल असिस्टेंट (एलटीए) शामिल होती है।

आईटीआर फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म 16 पर उल्लिखित पैन नंबर सही है या नहीं। अगर वह गलत है तो वब फॉर्म 26 एएस में नहीं दिखेगा जिससे आप क्रेडिट क्लेम भी नहीं कर पाएंगे।

  • आपको अपने नाम, घर का पता, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जैसे बाकी जानकारी चेक करनी है। इसे ध्यान से जांच करें।

  • फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरणी का शो किये गए टैक्स की तुलना करनी चाहिए। आपको अपनी सैलरी से काटे गए टैक्स को कई बार चेक करना चाहिए। अगर कुछ गलत होता है तो आप नियोक्ता को फॉर्म 16 में इस जानकारी को सही करने का अनुरोध करें।

  • अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आप डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सुनिश्चित करें कि वे फॉर्म 16 में सभी जानकारी सही हों।

  • अगर आपने नौकरी बदली है तो आपको पुरानी कंपनी से फॉर्म-16 जरूर लें।

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