IT department refunds 1.45 lakh crore rupees to 89 lakh taxpayers Syed Dabeer Hussain - RE
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चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए 1.45 लाख करोड़ रुपये के रिफंड

आयकर विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 89 लाख भारतीय करदाताओं को 1.45 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए जा चुके हैं। इस बारे में जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को दी।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। भारत का आयकर विभाग देश में सभी कर दाताओं की निगरानी करती है। साथ ही समय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने वालो को समय पूरा होने पर रिफंड जारी करती है। वहीं, अब आयकर विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 89 लाख भारतीय करदाताओं को 1.45 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए जा चुके हैं। इस बारे में जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को दी।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी :

दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को चालू वित्त वर्ष में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को जारी किए गए रिफंड के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार, अब तक आयकर विभाग 89 लाख करदाताओं को 1.45 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी कर चुका है। जिसमें इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत आयकर रिफंड भी शामिल हैं। जबकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 1 अप्रैल 2020 से 8 दिसंबर 2020 के बीच की अवधि में 89.29 लाख से अधिक करदाताओं को 1,45,619 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया गया है।

रिफंड वापसी की प्रक्रिया हुई तेज :

बताते चलें, कोरोना के चलते देश में बने हालातों के बीच करदाताओं को यह रिफंड मिलना किसी बहुत बड़ी राहत से कम नहीं है। गौरतलब है कि, आयकर विभाग ने कहा था कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा किए जाने के बाद से रिफंड वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इतना ही नहीं इस साल आयकर विभाग को इस रिफंड के लिए किसी के भी द्वारा रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। आयकर विभाग ने हाल ही में ऐलान किया था कि, 1 मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही जारी किया जाएगा।

CBDT का कहना :

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि, 'सभी टैक्सपेयर्स तुरंत ही ईमेल का जवाब दें, ताकि जिनको रिफंड नहीं मिल सका है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई।' बताते चलें, कोई भी कर डाटा अपने आयकर रिफंड की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा NSDL की वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। यहाँ उसे सम्पूर्ण जानकारी हासिल हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि, रिफंड के लिए आपका अकाउंट पैन नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।

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