बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने से जुड़े नियमों का खुलासा करना होगा
पॉलिसी खरीद के 3 साल के भीतर लौटाई तो वापसी मूल्य समान या कम रह सकता है
पॉलिसी को चौथे से 7वें वर्ष में वापस किया जाता है, उनके वापसी मूल्य में वृद्धि संभव
राज एक्सप्रेस । भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) ने पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वापसी यानी पॉलिसी सरेंडर करने से जुड़ा नियम भी शामिल है। नए नियमों के अनुसार बीमा कंपनियों को अब इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने से जुड़े नियमों और शुल्क का खुलासा पहले करना होगा। नए नियम के तहत बीमा कंपनियों को ऐसे शुल्क की पहले ही जानकारी देनी होगी । ये नियम एक अप्रैल 2024 से अस्तित्व में आएंगे।
नियमों के तहत यह तय किया गया है कि यदि पॉलिसी खरीद के तीन साल के भीतर लौटाई या वापस की जाती है तो वापसी मूल्य समान या उससे भी कम रहने की संभावना है। हालांकि जिस पॉलिसी को चौथे से सातवें वर्ष तक वापस किया जाता है, उनके वापसी मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है। बीमा में वापसी मूल्य से तात्पर्य बीमा कंपनियों के पॉलिसी को उसकी परिपक्वता तिथि से पहले पॉलिसी समाप्त करने पर भुगतान की गई राशि से है।
यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के भीतर 'सरेंडर' करता है, तो उसे कमाई और बचत हिस्से का भुगतान किया जाता है। इरडा ने 34 नियमों को छह नियमों के साथ बदला गया है। साथ ही नियामकीय परिदृश्य में स्पष्टता को लेकर दो नए नियम लाए गए हैं। सुगम पोर्टल को मंजूरी दे चुका है इरडाः इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इससे पहले उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए बीमा सुगम पोर्टल की मंजूरी दी है। यह बीमा पॉलिसीज के लिए ई-मार्केटप्लेस के रूप में काम करेगा।
यहां कस्टमर अलग-अलग पॉलिसीज को कंपेयर कर पाएंगे। इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया भी तेज और आसान होगी। इरडा ने पिछले दिनों एक बयान में कहा कि यह बीमा क्षेत्र के सभी हितधारकों जैसे ग्राहक, बीमा कंपनी, मध्यस्थों और एजेंटों के लिए वन-स्टाप सॉल्यूशन प्लेटफार्म की तरह काम करेगा। इससे पूरे बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग बढ़ेगा। इस पोर्टल को जल्द लॉन्च करने की तैयारी हो रही है।
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