IRDAI ने बीमा करने वालों को दिये निर्देश। Neelesh Singh Thakur - RE
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बीमाकर्ता को COVID क्लेम पर 2 घंटे में करना होगा निर्णय

“स्वास्थ्य बीमा करने वालों को 2 घंटे के भीतर कोरोनो वायरस उपचार संबंधी अनुरोध पर निर्णय करना होगा: IRDAI”

Author : Neelesh Singh Thakur

हाइलाइट्स

  • इरडा ने बीमा करने वालों को दिये निर्देश

  • IRDAI ने 24 घंटे की व्यवस्था लागू करने कहा

  • स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए मानदंड जारी

राज एक्सप्रेस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) यानी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा करने वालों के लिए मानदंड जारी किए हैं। इसमें कोरोना वायरस (COVID-19) रोग/संक्रमण के उपचार के लिए पॉलिसी धारकों द्वारा दाखिल दावों के त्वरित निपटारे के संदर्भ में उल्लेख है।

डेडलाइन दो घंटे :

गौरतलब है कि; भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कोरोना वायरस (COVID-19) रोग/संक्रमण के उपचार दावों के लिए पॉलिसी धारकों की ओर से दाखिल दावों के त्वरित निपटारे हेतु सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए मानदंड जारी किए हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि; वर्तमान कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अस्पताल में कैशलेस उपचार और फाइनल डिस्चार्ज के लिए प्राप्त दावों पर वे 2 घंटों के भीतर स्थिति स्पष्ट करें।

दबाव कम करना जरूरी :

स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटारे के लिए मानदंडों के बारे में IRDAI के परिपत्र में लागू नियमों का उल्लेख है। परिपत्र में लिखा है कि पैंडेमिक COVID 19 से उपजी परिस्थितियों के कारण हेल्थ- केयर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पड़े अतिरिक्त दबाव को कम करने की आवश्यकता है। ऐसे में सभी बीमाकर्ता स्वास्थ्य बीमा दावों पर निर्णय करने में तेजी दिखाएंगे।

सभी स्वास्थ्य बीमा दावों को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द जवाब दिया जाये। इसके साथ ही बीमाकर्ताओं को तय समय सीमा के साथ अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है।

  • अस्पताल की ओर से बीमाकर्ता या टीपीए के पास (दोनों में से जो भी पहले हो) अनुरोध और अंतिम आवश्यक अहर्ता की खानापूर्ति से 2 घंटों के भीतर कैशलेस उपचार के लिए प्राधिकृत निर्णय के बारे में नेटवर्क प्रदाता (अस्पताल) को सूचित किया जाएगा।

  • अस्पताल की ओर से बीमाकर्ता या टीपीए के पास (दोनों में से जो भी पहले हो) अनुरोध और अंतिम आवश्यक अहर्ता की खानापूर्ति से 2 घंटों के भीतर फाइनल डिस्चार्ज के लिए प्राधिकृत निर्णय के बारे में नेटवर्क प्रदाता (अस्पताल) को सूचित किया जाएगा।

बीमाकर्ताओँ को सलाह :

परिपत्र में बीमाकर्ताओं को सलाह दी गई है कि; वे अपने संबंधित थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को उचित दिशा-निर्देश जारी करें। गौरतलब है पूर्व में मार्च, 2020 को जारी एक परिपत्र में IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को COVID 19 से संबंधित स्वास्थ्य बीमा दावों को शीघ्रता से निष्पादित करने की सलाह दी थी।

ताजा परिपत्र में बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को दावों के निपटारे के लिए 24 घंटे आधारित व्यवस्था स्थापित करने कहा है। इसका उद्देश्य नोवल कोरोना वायरस डिजीज संक्रमण से प्रभावित जीवन बीमा पॉलिसी होल्डर के इलाज और दावों के निपटारे में गति लाना है।

समीक्षा संबंधी दावे :

इससे पहले, नियामक IRDAI ने बीमा कंपनियों से क्वारंटाइन पीरियड सहित उपचार खर्च लागत को पॉलिसी अनुबंधों और नियामक ढांचे के तहत लागू नियम और शर्तों के तहत निपटाने कहा था। हालांकि, नियामक ने बीमाकर्ताओं को COVID 19 रोग/संक्रमण उपचार के लिए दाखिल उन दावों का अच्छी तरह से आंकलन करने कहा था जिनको (दावों को) निरस्त किए जाने से पहले समीक्षा समिति की समीक्षा जरूरी थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उपचार स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आने वाले मामले चंद मात्र हैं। महामारी कोविड 19 से पीड़ित मात्र 2% लोगों ने बीमा दावे दर्ज किए हैं। सोमवार (13 अप्रैल, 2020) तक के लिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) ने वित्त मंत्रालय को जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 10,586 मामलों में से मात्र 200 केस COVID-19 दावों संबंधी हैं।

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