How to avoid capital gains taxes on selling property Raj Express
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मकान बेचने के दो साल के भीतर दूसरा मकान नहीं खरीदा तो आपको देना होगा कैपिटल गेन टैक्स

जब भी आप कोई संपत्ति को बेचते हैं, तो इससे होने वाले लाभ पर आपको कैपिटल गेन के रूप में कर चुकाना पड़ता है। आइए, जाएं किन उपायों को अपनाकर आप इससे बच सकते हैं।

Author : Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • संपत्ति, इक्विटी या म्यूचुअल फंड से होने वाले लाभ पर चुकाना पड़ता है कर

  • जानना जरूरी है कि कुछ उपाय अपनाकर आप कैपिटल गेन टैक्स से बचाव कर सकते हैं

  • बेचने के 2 साल में प्रापर्टी खरीदते हैं या 3 साल में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नहीं लगेगा कर

राज एक्सप्रेस । क्या आप जानते हैं कि जब भी आप कोई संपत्ति, इक्विटी या म्यूचुअल फंड को कैश करते हैं, तो इससे होने वाले लाभ पर आपको कैपिटल गेन के रूप में कर चुकाना पड़ता है। आइए, उन उपायों पर बात करते हैं, जो आपको इस कर से बचा सकते हैं। आपको जानना चाहिए कि कुछ उपाय अपनाकर आप कैपिटल गेन टैक्स से बचाव कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत अगर आप कोई मकान बेचते हैं और इससे हुई आय को दो साल के भीतर कोई नई प्रापर्टी खरीदने पर खर्च करते हैं या तीन साल के भीतर नई प्रापर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको इस कर से राहत मिल सकती है।

आइए, इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते है्ं। मान लीजिए जिस समय आपने घर खरीदा, उस समय उसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। अब आप इसे 45 लाख रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको 20 लाख रुपए का लाभ हुआ है। आपको इस पर तीन फीसदी सरचार्ज और सेस (उपकर) के अलावा 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। हालांकि, यदि आप पुराने घर की बिक्री से हुई आय से कोई अन्य मकान खरीदते हैं, तो आपको इस टैक्स से छूट मिल जाएगी।

अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करने तक घर बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल नया घर खरीदने के लिए नहीं करते, तो उस पैसे को कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के तहत एक विशेष खाते में डाल दीजिए। इस पैसे से आपको दो साल के भीतर कोई घर खरीदना होगा या तीन साल में नया मकान बनवाना होगा। यहां ध्यान देने की बात यह है कि आपको केवल एक घर खरीदने पर ही कैपिटल गेन पर छूट मिल सकती है। इसमें एक नियम यह भी है कि पुराने घर की बिक्री से होने वाले लाभ से लिए गए नए घर को खरीदने या निर्माण पूरा होने के 3 साल बाद तक नहीं बेच सकते।

अगर आप नया घर खरीदने या निर्मित करने के 3 साल पूरा होने से पहले बेचते हैं, तो सेक्शन 54 के तहत आपको मिलने वाला लाभ रद्द हो जाएगा। उस स्थिति में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। यहां, गौर करने वाली बात है कि सेक्शन 54 के तहत आपको छूट केवल उसी स्थिति में मिलेगी, जब आप भारत में घर खरीद रहे हों। देश के बाहर खरीदी गई रिहायशी संपत्ति पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट नहीं मिलेगी।

आयकर कानून के अनुसार अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के 3 साल के भीतर बेच दिया जाए, तो इससे होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। घर या प्लॉट बेचने से हुए लाभ को आपकी कुल आमदनी में जोड़ा जाएगा और उसके बाद आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स तय किया जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 3 साल तक अपने पास रखते हैं इसके बाद उसे बेचने का निर्णय लेते हैं, तो इससे होने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस तरह की आमदनी पर आपको इंडेक्सेशन (समय के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने) के लाभ के बाद 20.8% के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ेगा।

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