राज एक्सप्रेस। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी जबकि महाराष्ट्र में संजय राउत के घर पर छापेमार कार्रवाई की है। जहां एक तरफ ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रूपए की सम्पत्ति जब्त की है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत के घर से ईडी को 11.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर कितना पैसा और सोना रख सकता है? घर में सोना और पैसा रखने को लेकर क्या नियम बने हुए हैं?
कैश को लेकर कानून :
वैसे तो घर में कैश रखने को लेकर भारत में कोई कानून नहीं है। कोई व्यक्ति अपने घर में जितना चाहे, उतना कैश रख सकता है। लेकिन सवाल उठने पर पूरे पैसे का सोर्स बताना होगा कि यह पैसा कैसे कमाया गया है। अगर कोई सही जवाब नहीं दे पाता तो फिर उसे 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रूपए से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ऐसा करने पर जुर्माना भरना पड़ता है। इसके अलावा 2 लाख रूपए से ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं की जा सकती है।
सोने को लेकर कानून :
नियमों के अनुसार कोई भी विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना अपने घर में रख सकता है। इस सोने के लिए इनकम प्रूफ नहीं देना होता है। यानि इस सोने को आयकर विभाग जब्त नहीं करता है। लेकिन किसी के पास इससे ज्यादा सोना मिलता है तो उसे सोने का सोर्स बताना होगा। जैसे आपने सोना ख़रीदा है तो उसका बिल, अगर विरासत में मिला है तो फैमिली सेटलमेंट से जुड़े कागजात और गिफ्ट में मिला है तो गिफ्ट डेट दिखाना होता है। वहीं सोर्स नहीं बताने पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है।
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