हरियाणा, भारत। यदि आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं और हरियाणा के रहवासी हैं तो, यह खबर आपके काम की हो सकती है। क्योंकि, हरियाणा सरकार ने राज्य में घर खरीदने का मन बना रहे लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत राज्य सरकार ने सर्किल रेट (Circle Rate) पर पर 5% डेवलपमेंट चार्ज (Development Charge) का आदेश वापस लेने की बात कही है।
हरियाणा सरकार ने लिया आदेश वापस :
दरअसल, हरियाणा सरकार ने राज्य में घर खरीदने पर डेवलपमेंट चार्ज लगाए जाने के आदेश को वापस ले लिया है। हाल ही में यहां की सरकार ने आदेश जारी किये थे कि, डेवलपमेंट चार्ज 5% एक्स्ट्रा देना होगा, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। जिसके बाद से डेवलपमेंट चार्ज पुराने रेट से ही देना होगा। इस मामले में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अगर आपको न पता हो तो जान लें कि, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट को कलेक्टर रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेट भी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने सर्किल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज लगाए जाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के पीछे कोई खास वजह नहीं बताई है।
किस हिसाब से दिया जाता है डेवलपमेंट चार्ज :
बताते चलें, आज तक डेवलपमेंट चार्ज प्रति वर्ग गज के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन इसके रेल अलग-अलग कॉलोनियों के हिसाब से अलग-अलग हुआ करते थे। हाल ही में हरियाणा में नगर परिषद के दायरे में सर्किल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज लगाए जाने का आदेश सामने आए थे। यदि ऐसा होता तो शहरवासियों को 4-5 गुना ज्यादा डेवलपमेंट चार्ज ज्यादा देना पड़ता। डेवलपमेंट चार्ज बढ़ने से नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में भवन प्लान, रिवीजन प्लान, ऑक्युपेशन, एनओसी व नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते वक्त नए रेट के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज देना होता।
वैध कॉलोनियों पर लागू हुआ था फैसला :
खबरों की मानें तो, सर्किल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज 3 साल पहले वैध की गई कॉलोनियों पर लागू किया गया था, लेकिन बाद में लिए गए नए फैसले के तहत शहरी स्थानीय विकास ने 18 फरवरी 2022 से इसे शहर की सभी वैध कॉलोनियों और लाल डोरा क्षेत्र के लिए भी यह फैसला लागू कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि, इस फैसले का विरोध किया जा रहा था। जिसके चलते डेवलपमेंट चार्ज से जुड़ा यह फैसला वापस लिया गया।
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