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11 जुलाई को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, कैंसर की दवा समेत कई चीजों की टैक्स दर में की जा सकती है कटौती

जीएसटी काउंसिल की बैठक 11 जुलाई को होनेो वाली है। माना जा रहा है इस बार जीएसटी काउन्सिल की बैठक में कई आवश्यक चीजों पर टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है।

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। गुड्स एंड सर्विस टेक्स (जीएसटी) काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होगी। माना जा रहा है कि इस बार की बैठक में कई आवश्यक चीजों पर टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है। बैठक में सिनेमाघरों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों और ड्रिंक्स पर जीएटी घटाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जीएसटी काउन्सिल सिनेमा घरों में सर्व किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर में कमी कर सकती है। इसके साथ ही कैंसर की दवा पर भी टैक्स में छूट का प्रावधान किया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल सिनेमाघरों में सर्व किए जाने वाले खाद्य पदार्थों और ड्रिंक्स पर मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी से घटाकर 5 फीसदी कर सकती है। इसके अलावा, मूवी टिकिट के साथ ही पॉर्पकॉर्न और ड्रिंक्स जैसे फूड आइटम को कंबाइन करके बेचा जाए तो मूल प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया गया है। सिनेमा घरों के मालिक लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं।

जीएसटी से मुक्त हो सकती है कैंसर की दवा

कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब पर भी टैक्स छूट दिए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। फिटमेंट कमेटी का कहना कि जिस दवा की कीमत 26 लाख रुपए हो और जिसे लेने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया जाता हो उसे जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर सहमति जता चुके हैं। हालांकि गोवा ने इस पर 18 फीसदी टैक्स रखने का सुझाव दिया है। इस दवा पर अभी 12 फीसदी जीएसटी लगता है।

इन पर भी टैक्स कम करने की सिफारिश

फिटमेंट कमेटी में केंद्र और अलग-अलग राज्यों के टैक्स ऑफिसर शामिल हैं। इस कमेटी जीएसटी काउंसिल को कई सिफारिशें की हैं। खास मेडिकल जरूरतों और इलाज के लिए आयात किए जाने वाले उत्पादों और दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है। सेटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनियों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है और सेस 22 फीसदी करने का भी प्रावधान किया जा सकता है।

कॉटन किसानों को जीएसटी लगेगा या नहीं ?

इस बैठक में यह भी साफ किया जाएगा कि किसान जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉटन बेचते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगी या नहीं। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़ दौड़ और कसीनों पर भी 28 फीसदती जीएसटी लगाने पर फैसला सुना सकती है। इसके साथ ही मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, पापड़, फ्लेक्स फ्यूल पान मसाला और तंबाकू पर जीएसटी दरों को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।

जून में 1.61 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन

सरकार ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से 1.61 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें लगभग 12 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वहीं, एक महीने पहले मई 2023 में ये 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मत्रांलय के अनुसार, इस जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी के रूप में 31,013 करोड़ रुपए, एसजीएसटी से 38,292 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के रूप में 80,292 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है। आईजीएसटी की राशि में 39,035 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैक्स के रूप में वसूला गया है।

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