दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली विधानसभा ने दिया Facebook को 14 दिन का समय Social Media
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दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली विधानसभा ने दिया Facebook को 14 दिन का समय

दिल्ली हिंसा मामले में फेसबुक इंडिया (Facebook India) के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक को दिल्ली विधानसभा की कमेटी के सामने पेश होना था। जिसके लिए अब Facebook India को समय मिल गया है।

Author : Kavita Singh Rathore

दिल्ली, भारत। बीते कुछ महीनों पहले देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर काफी बावल मच रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा CAA के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी किये जा रहे थे। उसी दौरान दिल्ली में काफी दिन तक हिंसा का माहौल रहा था। इतना ही नहीं इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों को अपनी जान तक गवानी पड़ी थी। इस मामले में फेसबुक इंडिया (Facebook India) को दिल्ली विधानसभा की कमेटी के सामने पेश होना था। जिसके लिए अब Facebook को समय मिल गया है।

क्या था मामला :

दरअसल, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा मामले में दिल्ली विधानसभा ने Facebook India के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अजित मोहन को गवाह के तौर पर पेश होने के लिये कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दिल्ली विधानसभा द्वारा उन्हें समन भेजे गए। इन सामान के जबाव में Facebook ने दिल्ली विधानसभा की समिति के समक्ष पेश होने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी थी। वहीं, अब Facebook India को विधानसभा द्वारा 14 दिन की मोहलत मिल गई है। अब Facebook India के अधिकारियों को विधानसभा की समिति के 18 नवंबर तक पेश होना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने की थी याचिका ख़ारिज :

बताते चलें, दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने Facebook India के अधिकारियों को पेश होने के लिए 27 अक्टूबर को समन जारी किया था। वहीं, इस मामले में इससे पहले Facebook India ने जुलाई में दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने Facebook India की यह याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि, 'दिल्ली विधानसभा और उसकी समिति के पास अपने विशेषाधिकार के आधार पर अपने सदस्यों और बाहरी लोगों को पेशी के लिये समन जारी करने का अधिकार है। साथ ही फेसबुक जैसी कंपनियां विचारों को प्रभावित करने की क्षमता के दम पर शक्ति का केन्द्र बन गई हैं और उन्हें जवाबदेह होना होगा।'

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